Father Raped Daughters (वीरेंद्र गहवई) : छत्तीसगढ़ में अदालत ने बुधवार को एक पिता को अर्थदंड और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीन मासूम बच्चियों के साथ रेप के मामले में पिता को दोषी ठहराया गया। यह घटना दो साल पहले बिसालपुर के चकरभाठा थाना क्षेत्र में घटी थी।
चकरभाठा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक दुष्कर्मी पिता की तीन बेटियां हैं, जिनकी उम्र 3 साल 7 महीने, 4 साल 9 महीने और 6 साल 3 महीने है। तीनों बच्चियां अपने पिता के साथ रहती थीं। बच्चियां 8-10 दिनों तक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं गईं तो इस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने जानकारी ली तो पता चला कि बड़ी बच्ची के पैर में मोच है और वह डंडा लेकर चल रही है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने चाइल्ड लाइन को दी थी घटना की जानकारी
शक होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने 30 सितंबर 2022 को घर जाकर बच्ची से पूछा कि तुम्हें कौन मारता है, तब उसने बताया कि पिता तीनों बहनों के साथ गलत काम करता है। मारपीट में उसके पैर में सूजन आ गई। बच्ची की बात सुनकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने चाइल्ड लाइन को फोन कर घटना की जानकारी दी।
बच्चियों के बयान के आधार पर पकड़ा गया था पिता
बच्चियों के बयान लेकर पुलिस ने अरोपी पिता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। प्रथम एफटीएससी कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, जहां आरोपी पिता को उम्रकैद और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।