CG Vishnudev Sai Government Big Decision: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश में टैक्स की चोरी करने वालों पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने वाणिज्यिक कर (GST) विभाग ने ई-वे बिल पर दी जाने वाली छूट को समाप्त कर दिया है। इसका मतलब अब 50 हजार या इससे अधिक के सामान को एक जिले से दूसरे जिलों में ले जाने पर ई-वे बिल की अनिवार्यता लागू होगी। वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों की माने तो इससे टैक्स चोरी के मामले को काबू किया जा सकेगा।
अब CG में एक से दूसरे जिला में गुड्स परिवहन के लिए जनरेट करना पड़ेगा ई-वे बिल https://t.co/N2meZXea97
— ekhabri (@eKhabriTweets) May 28, 2024
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इस फैसले कम होंगे टैक्स चोरी के मामले
बता दें कि साल 2018 में कांग्रेस सरकार ने राज्य के अदंर 50 हजार से कम के सामानों की ट्रेडिंग पर ई-वे बिल से छूट दी थी। इसके बाद प्रदेश में टैक्स चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी थी, जिसे रोकने के लिए प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने ई-वे बिल पर दी जाने वाली छूट को खत्म करने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले पर वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों ने कहा कि ई-वे बिल लागू होने से जिलों के अंदर होने वाली टैक्स चोरी रूकेगी। साथ ही इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।
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जब पड़ी थी केंद्रीय GST की रेड
छत्तीसगढ़ के जिलों में ई-वे बिल लागू होने से प्रदेश के 1.74 लाख डीलरों को वाणिज्यिक कर विभाग में ई-वे बिल जरूरी होगा। इसके अलावा इससे बोगस बिल के फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगेगी। विभाग ने बताया कि साल 2018 से लेकर 2023 तक छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपये के बोगस बिल के मामले सामने आए थे। इस मामले को लेकर केंद्रीय GST ने कई ठिकानों पर रेड मारी थी। इस फर्जीवाड़े में कई लोगों के नाम सामने आए थे।