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बस्तर कांकेर में लाउडस्पीकर बजाना पड़ सकता है भारी, बोर्ड परीक्षा को लेकर कलेक्टर ने दिया निर्देश

Bastar Kanker Loudspeakers Strict Action: बस्तर कांकेर के कलेक्टर ने बिना अनुमति के लाउडस्पीकर के बजाने के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

लाउडस्पीडर बजाना पड़ सकता है भारी
Bastar Kanker Loudspeakers Strict Action: छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णुदेव साय की सरकार जिस तेजी से जनता की भलाई का काम कर रही है, उतनी ही तेजी से कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त कर रही हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य के सभी जिला प्रशासन की है। इसी के तहत उत्तर बस्तर कांकेर के कलेक्टर अभिजीत सिंह ने मंगलवार को साप्ताहिक सभी एसडीएम के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बिना अनुमति के लाउडस्पीकर के बजाने के खिलाफ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिया है।

कलेक्टर ने बुलाई बैठक

इसके साथ ही कलेक्टर अभिजीत सिंह ने सभी एसडीएम को उनके अनुभाग में स्थित शासकीय अस्पतालों का सत्त निरीक्षण करने और वस्तुस्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिया है। इस बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को प्रकरणवार समीक्षा कर समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निपटारा करने का भी निर्देश दिया है। यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा राशन कार्डों की संख्या का मुद्दा, जानें खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने क्या जवाब दिया?

लाउडस्पीकर बजाना पड़ेगा भारी

इस बैठक में कलेक्टर ने कहा कि बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं जल्द ही शुरू होने वाली है। ऐसे में परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अनुकूल वातावरण मिले इसका पूरा ध्यान रखा जाए। इसके लिए जरूरी है कि लाउडस्पीकर का इस्तेमाल निर्धारित समयानुसार ही किया जाए। अगर कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के निर्धारित समय सीमा के बाद लाउडस्पीकर पाया जाए, तो उसके खिलाफ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत सख्ती से कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही कलेक्टर ने महतारी वंदन योजना के तहत पंजीयन की धीमी गति पर असंतोष जाहिर किया है। इसके साथ ही उन्होंने सभी जनपद सीईओ और सीएमओ को अमला बढ़ाने और 20 फरवरी तक शत-प्रतिशत पात्र महिलाओं का ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीयन पूरा करने के निर्देश दिया है।


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