बिहार के फैजल खान उर्फ खान सर को आज पटना कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा किसी भी तरीके की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बता दें कि पटना के बहुचर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। वहीं अब मामले में अगली सुनवाई 30 जून 2026 को होगी।
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बचाव पक्ष और पुलिस ने पेश की ये दलील
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि फैजल खान उर्फ खान सर का विवाद और फायरिंग मामले से प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है और न ही उन्होंने कोई आपराधिक कृत्य किया है। उन्हें गलत तरीके से मामले में आरोपी बनाया गया है। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से भी मामले की जांच रिपोर्ट और दर्ज प्राथमिकी जज के सामने पेश की गई। फिर जज ने खान सर को याचिका पर अगली सुनवाई तक राहत दी, यानी अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी।
कदमकुआं थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई
बता दें कि खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े विवाद में हुई फायरिंग मामले में कदमकुआं थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। फायरिंग के आरोप कोचिंग इंस्टीट्यूट के 2 सुरक्षाकर्मियों पर लगे हैं, जो न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस से केस डायरी और जांच से जुड़े दस्तावेज तलब किए। आज अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आरोपी खान सर को अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
क्या पटना से फरार हो गए हैं फैजल खान?
बता दें कि फैजल खान उर्फ खान सर पटना से फरार हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि पुलिस और गिरफ्तारी से बचने के लिए वे फरार हैं। क्योंकि पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पटना के SSP कार्तिक शर्मा ने उनके फरार होने की पुष्टि की है। फैजल खान ने बेल पिटीशन 6 जून को पटना कोर्ट में दी थी। 8 जून को बेल पिटीशन रजिस्टर्ड हुई और आज 9 जून को इस पर कोर्ट में सुनवाई हुई।