खान सर को बड़ी कानूनी राहत, सिविल कोर्ट ने 25 जून तक बढ़ाई गिरफ्तारी पर रोक

Khan Sir Latest News: मशहूर कोचिंग शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से मिली बड़ी राहत. पटना पुलिस ने कोर्ट में पेश की केस डायरी, अदालत ने अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक. 2 जून को कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में अब 25 जून को कोर्ट करेगा अगली सुनवाई.

khan sir

Khan Sir Latest News: बिहार के मशहूर कोचिंग शिक्षक फैजल खान उर्फ ‘खान सर’ को पटना की एक अदालत से बड़ी कानूनी राहत मिली है. पटना के जिला एवं सेशन कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक को अगली सुनवाई तक के लिए बरकरार रखा है. शनिवार को सुनवाई के दौरान पटना पुलिस ने इस मामले से जुड़ी केस डायरी अदालत को सौंप दी. इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 25 जून तय की है. अदालत के इस आदेश के बाद अब 25 जून तक खान सर को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाएगी और उन्हें मिला अंतरिम संरक्षण जारी रहेगा.

विज्ञापन

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा विवाद बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का क्रेडिट (श्रेय) लेने को लेकर शुरू हुआ था. इसको लेकर पटना के मुसल्लहपुर स्थित खान सर के संस्थान ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ और रौशन आनंद सर की ‘ज्ञान बिंदु एकेडमी’ के बीच तनातनी चल रही थी. इसी बीच 2 जून की रात को खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर भारी मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना हुई थी.

विज्ञापन

इस मामले में कदमकुआं थाने में दर्ज एफआईआर में खान सर और उनके दो गार्डों को आरोपी बनाया गया था. घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें खान सर के गार्ड हवा में गोलियां चलाते दिखे थे. गार्डों ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि उन्होंने खान सर के कहने पर ही फायरिंग की थी. हालांकि, पुलिस की केस डायरी के मुताबिक, मारपीट रात 10:10 बजे हुई थी और फायरिंग 10:30 बजे की गई, इसलिए पुलिस ने इसे ‘सेल्फ डिफेंस’ (आत्मरक्षा) के बजाय दहशत फैलाने के लिए की गई फायरिंग माना है.

25 जून की सुनवाई पर टिकी नजरें

इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए खान सर ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी. पिछली सुनवाई में अदालत ने पुलिस से केस डायरी और खान सर के आपराधिक इतिहास की जानकारी मांगी थी, जिसे शनिवार को पुलिस ने कोर्ट में जमा कर दिया. अब कोर्ट इस केस डायरी के आधार पर 25 जून को अगली सुनवाई करेगा, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं. तब तक खान सर को कोर्ट से मिली यह सुरक्षा राहत देती रहेगी.

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Vijay Jain

Vijay Jain

विजय कुमार न्यूज 24 में बतौर सीनियर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. विजय कुमार ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत प्रिंट मीडिया के साथ की. अपने 23 साल के करियर में वह दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं. विजय कुमार राजनीति, चुनाव, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. विजय कुमार ने दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग के दौरान स्टिंग ऑपरेशन भी किए. 23 साल के अनुभव के दौरान विजय कुमार ने करियर के शुरुआती दौर में डेस्क जर्नलिस्ट रहते हुए की. विजय कुमार को 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के अलावा बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव की ग्राउंड कवरेज का अनुभव है. ग्रामीण उद्योगीकरण में स्नातक की डिग्री होने के कारण विजय कुमार को ग्रामीण इलाकों की समस्याओं और उनसे जुड़ी कवरेज का खासा अनुभव है. अपने लेख के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है. पत्रकारिता में अनुभव: 23 साल योग्यता, डिग्री / अन्य उपलब्धियां: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रामीण उद्योगीकरण विषय में बीए की डिग्री प्राप्त की है. विजय कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2017 में 'श्रीफल जर्नलिज्म नेशनल अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया.
... और पढ़ें
विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ