TrendingBangladesh electioniranDonald Trump

---विज्ञापन---

Land For Job Scam: नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ED ऑफिस पहुंचीं राबड़ी देवी

Land For Job Scam: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी गुरुवार को नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में  पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) कार्यालय पहुंचीं। इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने राबड़ी देवी और राष्ट्रीय जनता दल के चीफ और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव से एक साथ पूछताछ की थी। अब […]

Rabri devi
Land For Job Scam: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी गुरुवार को नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में  पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) कार्यालय पहुंचीं। इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने राबड़ी देवी और राष्ट्रीय जनता दल के चीफ और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव से एक साथ पूछताछ की थी। अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत राबड़ी देवी का बयान दर्ज कर रही है। और पढ़िए – 535 करोड़ रुपये कैश ले जा रहे RBI के ट्रक के साथ हुआ ‘हादसा’, सुरक्षा के लिए बुलानी पड़ी फोर्स नौकरी के लिए जमीन का मामला लालू यादव के परिवार से जुड़ा मामला है। आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तब उन्हें रेलवे में नौकरी के बदले जमीन या तो उपहार में दी गई या फिर काफी कम कीमत में बेची गई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मार्च में राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद से नौकरियों के लिए जमीन मामले में पूछताछ की थी।

लालू-राबड़ी समेत 16 आरोपियों को खिलाफ दायर की गई थी चार्जशीट

सीबीआई ने अक्टूबर 2022 में, लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी सहित 16 आरोपी लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के अपराधों के मामले में चार्जशीट दायर की। चार्जशीट के अनुसार, लालू प्रसाद और अन्य के खिलाफ प्रारंभिक जांच के परिणाम के बाद मामला दर्ज किया गया था। और पढ़िए – Mahaul kya hai: सियासी कुश्ती में सबकी दिलचस्पी, असली पहलवानों की कौन सुध लेगा? देखिए दिल्ली की जंतर-मंतर से माहौल क्या है स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने 27 फरवरी को आरोपियों को सम्मन जारी किया था और उन्हें 15 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। 15 मार्च को राजद प्रमुख लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती को मामले के सिलसिले में दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी थी। अदालत ने कहा कि मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बिना गिरफ्तारी के आरोप पत्र दाखिल किया। इसने प्रत्येक आरोपी को 50,000 रुपये के निजी जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया। और पढ़िए – देश से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ पढ़ें


Topics:

---विज्ञापन---