Delhi High Court Gautam Gambhir: टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की तरफ से हाल ही में कुछ दिनों पहले दिल्ली हाई कोर्ट में उनके फेक वीडियो के इस्तेमाल को लेकर केस दायर किया था. अब हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले में गंभीर के पक्ष में फैसला आ गया है. न्यायाधीश ज्योति सिंह ने इस मामले की जांच के बाद पाया कि ऐसे कई पोस्ट सोशल मीडिया पर हैं जिनमें गंभीर की पर्सनेलिटी को गलत तरीके से दिखाया गया है. हाई कोर्ट की तरफ से मेटा, गूगल और अमेजन को इन सभी पोस्ट को सोशल मीडिया से हटाने के आदेश दिए हैं. 

फर्जी वीडियो पर आए लाखों व्यूज

गौतम गंभीर की कई फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थीं. उनके कई डीपफेक वीडियो भी बनाए गए हैं. यहां तक की उनके कई फर्जी वीडियो ऐसे भी थे जिसमें वो हेड कोच के पद से रिजाइन कर रहे हैं. इस वीडियो पर 29 लाख व्यूज आए थे. गंभीर ने अपनी अर्जी में ये कहा भी था कि उनकी इजाजत के बिना ही इन सब वीडियो पर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया. ये उनकी इज्जत और सम्मान की बात है और इसी के चलते कोर्ट की तरफ से इसमें तुरंत फैसला भी सुनाया गया है.

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सोशल मीडिया पर खूब हुई ट्रोलिंग

टीम इंडिया ने गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 विश्व कप जैसे खिताब तो अपने नाम किए लेकिन रेड बॉल में टीम का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा. उनके कार्यकाल में ही टीम को घरेलू सरजमीं पर 2 बार टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा. इसी के चलते उनको सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया और यही वो टाइम था जब उनके फर्जी वीडियो ट्रेंड करने लगे. बतौर कोच उनके लिए अगली बड़ी चुनौती साल 2027 में होने वाला वनडे विश्व कप होने वाला है. 

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