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अगर आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो आप किसी और मान्य पहचान पत्रों की मदद से भी वोट डाल सकते हैं. यहां जानिए पूरी लिस्ट और जरूरी नियम.
वोटर ID नहीं है तो क्या करें?

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बहुत से लोगों को लगता है कि वोट डालने के लिए वोटर ID कार्ड होना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा नहीं है. चुनाव आयोग ने साफ किया है कि अगर किसी मतदाता का नाम ऑफिशियल वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो वो बिना वोटर आईडी कार्ड के भी मतदान कर सकता है. इसके लिए सिर्फ एक वैलिड पहचान पत्र दिखाना जरूरी होता है. इसलिए अगर आपका वोटर कार्ड खो गया है या बना नहीं है, तब भी आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं.
सबसे जरूरी शर्त क्या है?

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मतदान करने की सबसे अहम शर्त ये है कि आपका नाम मतदाता सूची (Electoral Roll) में होना चाहिए. अगर नाम लिस्ट में नहीं है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपको वोट डालने की इजाजत नहीं देगा. इसलिए मतदान से पहले अपना नाम ऑनलाइन या बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के जरिए जरूर जांच लें. ये प्रक्रिया बेहद आसान है और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी मिल जाती है.
पासपोर्ट भी है मान्य

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पासपोर्ट एक हाई-लेवल सरकारी डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपकी फोटो, पता और बाकी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज होती है. चुनाव के दौरान इसे पहचान के तौर पर पूरी तरह मान्यता दी जाती है. अगर आपके पास वैलि़ड पासपोर्ट है, तो आप इसे वोटिंग सेंटर पर दिखाकर आसानी से वोट डाल सकते हैं.
ड्राइविंग लाइसेंस

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ड्राइविंग लाइसेंस भारत में बड़े तौर पर इस्तेमाल होने वाला फोटो पहचान पत्र है. इसमें आपकी फोटो और पर्सनल डिटेल्स होती हैं, जिससे आपकी पहचान आसानी से वेरीफाई की जा सकती है. चुनाव आयोग इसे भी वैलिड पहचान प्रमाण मानता है, इसलिए आप लाइसेंस दिखाकर वोट डाल सकते हैं.
आधार कार्ड

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आधार कार्ड आज के समय में सबसे आम पहचान पत्रों में से एक है. इसमें बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक जानकारी होती है. हालांकि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है. मतदान के समय आधार कार्ड दिखाकर आप अपनी पहचान वेरीफाई कर सकते हैं.
पैन कार्ड

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पैन कार्ड आमतौर पर फाइनेंशियल लेन-देन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये एक फोटो पहचान पत्र भी है. चुनाव के दौरान इसे पहचान के तौर पर स्वीकार किया जाता है. अगर आपके पास और कोई पहचान पत्र नहीं है, तो पैन कार्ड भी एक ऑप्शन हो सकता है.
सरकारी/PSU आईडी कार्ड

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केंद्र या राज्य सरकार, PSU या बाकी सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों को जारी किए गए पहचान पत्र भी मतदान के लिए वैलिड होते हैं. इन कार्ड्स में आमतौर पर फोटो और कर्मचारी की डिटेल्स होती हैं, जिससे पहचान करना आसान होता है.
बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक

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अगर आपके पास फोटो वाली बैंक पासबुक या पोस्ट ऑफिस पासबुक है, तो ये भी एक वैध पहचान प्रमाण हो सकता है. ध्यान रखें कि पासबुक में आपकी फोटो साफ दिखाई देनी चाहिए, तभी इसे मतदान केंद्र पर वैलिड माना जाएगा.
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