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Indian Railways Rule: भारतीय रेलवे में बिना टिकट यात्रा करना अपराध है, लेकिन क्या रात में TTE आपको किसी भी स्टेशन पर उतार सकता है? जानिए नियम, जुर्माना और आपके अधिकार.
बिना टिकट सफर करना कितना बड़ा अपराध?

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भारतीय रेलवे में बिना टिकट यात्रा करना कानूनन अपराध है. अगर कोई यात्री बिना टिकट पकड़ा जाता है, तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है और कई मामलों में जेल भी हो सकती है. रेलवे एक्ट के तहत ये गंभीर उल्लंघन माना जाता है.
कितना लगता है जुर्माना?

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अगर आप बिना टिकट पकड़े जाते हैं तो आपको कम से कम ₹250 का जुर्माना और यात्रा का पूरा किराया देना पड़ता है. कुछ मामलों में ये जुर्माना ₹1000 तक भी हो सकता है.
क्या TTE तुरंत ट्रेन से उतार सकता है?

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नियमों के मुताबिक, TTE (Travelling Ticket Examiner) आपको तुरंत ट्रेन से नहीं उतार सकता, खासकर रात के समय. यात्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जाता है. रात के समय बिना टिकट यात्री को किसी सुनसान स्टेशन पर उतारना सुरक्षित नहीं माना जाता. ऐसे में TTE आमतौर पर अगले बड़े स्टेशन तक इंतजार करता है.
TTE के पास क्या अधिकार हैं?

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TTE के पास ये अधिकार होता है कि वो बिना टिकट यात्री से जुर्माना वसूले या नया टिकट बनवाए. अगर यात्री पैसे देने से मना करता है, तो उसे रेलवे पुलिस (RPF) के हवाले किया जा सकता है. अगर कोई जानबूझकर बिना टिकट यात्रा करता है, तो रेलवे एक्ट की धारा 137 के तहत 6 महीने तक की जेल या जुर्माना (या दोनों) हो सकता है.
हर साल करोड़ों का जुर्माना

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भारतीय रेलवे हर साल बिना टिकट यात्रियों से हजारों करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल करता है. सिर्फ FY25 में ही 1781 करोड़ का जुर्माना वसूला गया. इसीलिए यात्रा से पहले हमेशा वैध टिकट जरूर लें. बिना टिकट यात्रा न सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि आपको भारी जुर्माना और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.