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PF Refund New Rule: नौकरी छोड़ चुके उन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, जिन्होंने PF क्लेम न किया हो और उनके लंबे समय से निष्क्रिय पड़े खाते में अचानक पैसे आ जाएं तो हैरान मत होना, EPFO ऐसे 30.52 करोड़ रुपये संबंधित खाताधारकों को वापस करने की तैयारी में है जो लंबे समय से निष्क्रिय पड़े थे.

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EPFO ने निष्क्रिय खातों की परिभाषा समझाते हुए कहा कि कि जिन खातों में पिछले 3 साल यानी 36 महीने से कोई पैसा जमा नहीं हुआ और जिनमें 1,000 रुपये या उससे कम बैलेंस है, ऐसे खाते निष्क्रिय माने गए हैं. इन 7 लाख खातों में कुल 30.52 करोड़ रुपये पड़े हैं. अब यह रकम सीधे संबंधित लोगों के बैंक खातों में भेजी जाएगी.

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EPFO ने बताया कि यह राशि बिना किसी कागजी कार्रवाई या दावे के खाताधारक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. इस प्रक्रिया के लिए Claim Forms भरने की जरूरत नहीं है, सब ऑटोमैटिक तरीके से होगा. अपना फंसा हुआ पैसा पाने के लिए सुनिश्चित करें कि आपका UAN आधार से लिंक है और बैंक डिटेल्स सही हैं.

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आप EPFO के Unified Portal या UMANG App पर जाकर अपनी KYC स्थिति चेक कर सकते हैं. लिंक बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर होगा. 12 माह में एक से अधिक कंपनियों में काम करने वाले पात्र होंगे, बशर्ते वे ईपीएफ के सदस्य रहे हों. अगर सदस्य का निधन हो चुका है, तो उसका पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा.

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बता दें, फिलहाल EPFO के पास कुल लगभग 31.86 लाख निष्क्रिय खाते हैं, जिनमें कुल 10,903 करोड़ रुपये जमा हैं. सबसे पहले 1000 रुपये कम राशि वालों को पैसे लौटाए जाएंगे, जिनकी संख्या करीब 7 लाख है. यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद फिर धीरे-धीरे सभी निष्क्रिय खातों के हकदार तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी.