रेल यात्रियों के लिए नया नियम, अब ज्यादा सामान लेकर सफर करने पर भरना होगा जुर्माना, जानें कितना और क्यों?

हवाई यात्रियों की तरह रेल यात्रियों के लिए अब सामान साथ ले जाने की लिमिट तय हो गई है। जी हां, रेल यात्री अब ज्यादा सामान के साथ सफर नहीं कर पाएंगे। अगर सामान तय सीमा से ज्यादा हुआ तो जुर्माना भरना होगा। रेलवे ने सामान के वजन को लेकर नियम बनाए हैं, जिन्हें लागू भी कर दिया गया है।

Indian Railways
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रेलवे के नए नियम के अनुसार, अब लोगों को ज्यादा वजन का सामान लेकर सफर करने की अनुमति नहीं होगी। अगर वे ज्यादा वजन लाएंगे तो जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं अगर किसी कारण वश ज्यादा सामान लेकर जाना पड़ रहा है तो एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। वहीं अलग से कोच भी बुक करना होगा या अतिरिक्ति सामान को बुकिंग कराकर अलग से भेजना होगा।

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सभी कोच के लिए नियम लागू हुआ

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सामान को लेकर रेलवे के नियम स्लीपर से लेकर एसी तक सभी कोच के लिए लागू हुए हैं। कोच की कैटेगरी के अनुसार ही वजन की सीमा तय की गई है। वहीं सीमा से ज्यादा वजन से जाने के लिए रेल टिकट की निर्धारित दर से डेढ़ गुना (1.5 गुना) ज्यादा शुल्क देना होगा। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया या पालन करने से बचे तो कार्रवाई झेलनी होगी।

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रेलवे ने क्यों तय की सामान की सीमा?

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बता दें कि रेलवे ने यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और को में बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामान के वजन की सीमा तय की है। कोच में अनावश्यक भीड़ कम करना, यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर करने में सहयोग करना भी सामान का वजन कम करने का मकसद है। किसी तरह की आपात स्थिति में ट्रेन के आवाजाही प्रभावित न हो, इसलिए भी रेलवे ने सामान को लेकर नियम बनाए हैं। यह भी पढ़ें: Indian Railways Rules: आधार कार्ड धारक और रेलयात्री ध्यान दें, घर भूल गए ID तो ट्रेन में जुर्माने से कैसे बचेंगे?

किस कोच के लिए कितनी सीमा तय?

किस कोच के लिए कितनी सीमा तय?4 / 6

रेलवे के नए नियमों के अनुसार, AC फर्स्ट कोच में लोग अब 70 किलो वजन लेकर सफर कर पाएंगे। सेकंड AC कोच में 50 किलोग्राम, थर्ड AC कोच में 40 किलोग्राम, स्लीपर कोच में 40 किलोग्राम और सेकंड कैटेगरी में 35 किलोग्राम सामान फ्री में ले जाने की अनुमति है। अगर इससे ज्यादा सामान ले गए तो जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर ज्यादा सामान ले जाना है तो एक्स्ट्रा फीस के साथ अलग कोच बुक होगा।

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लगेज वैन में बुकिंग करवा सकते हैं यात्री

लगेज वैन में बुकिंग करवा सकते हैं यात्री5 / 6

रेलवे के नियमों के अनुसार, यात्री लगेज वैन भी बुक करा सकते हैं। अगर यात्री को ज्यादा सामान साथ लेकर सफर करना है तो उसे लगेज वैन बुक करानी होगी। बेशक इसमें पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन सामान सुरक्षित तरीके से गंतव्य तक पहुंच जाएगा। यात्री आसान से और सुरक्षित सफर कर पाएगा। कोच में भीड़ नहीं होगी, अनावश्यक दबाव नहीं होगा और अन्य यात्रियों को भी परेशानी नहीं होगी। यह भी पढ़ें: रेलवे स्टेशन पर मेडिकल स्टोर क्यों नहीं होता है? वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

यात्रा करने से पहले ध्यान में रखें नियम

यात्रा करने से पहले ध्यान में रखें नियम6 / 6

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, ट्रेन यात्रियों को सफर के दौरान सामान और उसके वजन के नियमों को ध्यान में रखकर ही बुकिंग करानी होगी। खासकर पहले से टिकट रिजर्व कराते समय, क्योंकि अगर सामान साथ नहीं ले जा पाए तो परेशानी होगी। आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

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खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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