FASTag New Rules: फास्टैग के नियमों में बड़ा बदलाव, टोल टैक्स नहीं कटा तो भरना होगा दोगुना जुर्माना

FASTag New Rules: फास्टैग के नियमों में बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने एक सख्त आदेश जारी किया है। नया आदेश फास्टैग के जरिए टोल टैक्स की पेमेंट को लेकर है। इस नए नियम का पालन हाईव-एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों को करना होगा, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ेगा।

FASTage Toll Tax Payment
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केंद्र सरकार ने फास्टैग को लेकर आदेश दिया है कि अगर फास्टैग से टोल टैक्स का भुगतान नहीं होता है और वाहन चालक टोल बैरियर को क्रॉस करके चला जाता है तो उसे 72 घंटे के अंदर टोल टैक्स चुकाना ही होगा। 72 घंटे के बाद दोगुना टैक्स भरना होगा, जिसे जुर्माना माना जाएगा।

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फास्टैग पेमेंट का नया नियम क्यों बनाया‌?

फास्टैग पेमेंट का नया नियम क्यों बनाया‌?2 / 5

केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे फीस नियमों में संशोधन के तहत लागू किया गया है। वहीं फास्टैग से टोल टैक्स की पेमेंट का नियम इसलिए सख्त किया है, ताकि कोई ड्राइवर टोल टैक्स दिए बिना न जा सके। साथ ही डिजिटल टोल टैक्स सिस्टम और मजबूत बने। टोल टैक्स के नियमों का पालन सुनिश्चित हो।

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फास्टैग को लेकर टोल एजेंसियों पर सख्ती

फास्टैग को लेकर टोल एजेंसियों पर सख्ती3 / 5

बता दें कि केंद्र सरकार ने सिर्फ वाहन चालकों पर ही नहीं, बल्कि टोल एजेंसियों पर भी सख्ती बरती है। ड्राइवरों के साथ-साथ टोल एजेंसियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। निर्देश जारी हुआ है कि अगर किसी उपभोक्ता की शिकायत पर टोल एजेंसी 5 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं करती है तो उस मामले में बकाया टोल नहीं भरना पड़ेगा।

फास्टैग अनपेड यूजर फीस किस कहते हैं?

फास्टैग अनपेड यूजर फीस किस कहते हैं?4 / 5

केंद्र सरकार ने फास्टैग अनपेड यूजर फीस को डिफाइन किया है, जो वह टोल टैक्स है जिसकी पेमेंट नहीं की जाती और ड्राइवर टोल बैरियर क्रॉस कर जाता है। ऐसे मामलों में रजिस्टर्ड व्हीकल ऑनर को एक इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें व्हीकल की डिटेल, टोल बैरियर पार करने की तारीख, जगह और पे की जाने वाली रकम लिखी होगी। यह नोटिस एसएमएस, ईमेल, मोबाइल ऐप और खास पोर्टल के माध्यम से भेजे जाएंगे। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम को व्हीकल डेटाबेस 'वाहन' से जोड़ा जाएगा, ताकि बकाया टोल टैक्स वाले वाहनों की आसानी से पहचान की जा सके।

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FASTag यूजर्स के लिए बेहद जरूरी सलाह

FASTag यूजर्स के लिए बेहद जरूरी सलाह5 / 5

केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, जुर्माना भरने से बचने के लिए FASTag में बैलेंस रखें। ट्रांजैक्शन अलर्ट चेक करते रहें और अगर कोई समस्या हो तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। 72 घंटे के अंदर टोल टैक्स का भुगतान जरूर करें।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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