Child Passport New Rules: बच्चों का पासपोर्ट बनवाना होगा आसान, एक नया नियम होगा लागू, जानें कब से होगा बदलाव?
केंद्र सरकार 15 फरवरी से पासपोर्ट को लेकर नए नियम लागू करने जा रही है, जिनमें कुछ नियम तो 18 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों के पासपोर्ट को लेकर होंगे. वहीं एक नियम बच्चों के पासपोर्ट लेकर भी हो सकता है। हालांकि अभी तक नियमों को लेकर ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन नए नियम को लेकर चर्चा जरूरी चल रही है।

2 / 6मिली जानकारी के अनुसार, 18 साल से कम उम्र के बच्चों, किशोरों और नवजातों के पासपोर्ट से जुड़ा एक नियम बदल सकता है, जो 15 फरवरी से लागू भी हो जाएगा। नया नियम माता-पिता की सहमति और पहचान पत्र से जुड़े दस्तावेज को लेकर है, जिसके बदलने से पासपोर्ट बनवाना आसान हो जाएगा।
3 / 6नए नियम के अनुसार, पासपोर्ट बनवाने के लिए मांगी गई स्कूल ID या बर्थ सर्टिफिकेट भी अब ऑनलाइन जमा कराया जा सकेगा। इससे पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी और लोगों को दस्तावेज जमा कराने के लिए बार-बार दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, बल्कि घर बैठे ही काम हो जाएगा।
4 / 6बता दें कि भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो पासपोर्ट बनवाया जाता है, वह 5 साल के लिए वैलिड होता है। इसे बनवाने के लिए माता-पिता दोनों का पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, रेजिडेंट प्रूफ की जरूरत होती है। वहीं माता-पिता को अपनी सहमति देने के लिए Annexure-H फॉर्म भरना होता है।
5 / 618 साल की उम्र होते ही व्यस्क पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन करना होगा। अगर सिंगल पैरेंट हैं तो डेथ सर्टिफिकेट, डिवोर्स पेपर के साथ Annexure-C फॉर्म भरकर जाम कराना होता होता है। बता दें कि 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट उम्र का प्रमाण पत्र होगा।
6 / 618 साल से कम उम्र के बच्चों का पासपोर्ट बनवाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है और पासपोर्ट सेवा केंद्र का अपॉइंटमेंट लिया जाता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को सिर्फ फोटो देनी होगी। उनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चों को लेकर सेंटर पर आना अनिवार्य है।