August 1 Rule Changes: रेलवे से लेकर क्रेडिट कार्ड तक! 1 अगस्त से लागू हुए ये 5 बड़े बदलाव, देखें पूरी लिस्ट
Big Rule Changes From August 1 2026: 1 अगस्त से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 202 रुपये सस्ता, तत्काल टिकट, CKYC 2.0, क्रेडिट कार्ड और ITR पेनल्टी के नियम बदल गए हैं.

आज यानी 1 अगस्त 2026 से देश में पर्सनल फाइनेंस, रेलवे और एलपीजी सिलेंडर से जुड़े कई बड़े नियम बदल गए हैं. इनका सीधा असर आपके मासिक बजट और जेब पर पड़ने वाला है.
कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 202 रुपये सस्ता हुआ
2 / 61 अगस्त को तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (19 kg) के दाम में 202 रुपये की बड़ी कटौती की है. हालांकि, 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह भी पढ़ें :
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रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग का नया टोकन सिस्टम
3 / 61 अगस्त से रिजर्वेशन काउंटर पर टोकन-आधारित नया सिस्टम लागू किया गया है. अब यात्रियों को टोकन लेने और टिकट बुक कराने के लिए दो बार लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा. यह भी पढें:
बैंकिंग में CKYC 2.0 की शुरुआत
4 / 61 अगस्त से सेंट्रल केवाईसी (CKYC) 2.0 का अपग्रेडेड सिस्टम लागू हो गया है. अब बैंक, म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस के लिए बार-बार अलग से केवाईसी डाक्यूमेंट्स जमा करने से मुक्ति मिलेगी.
क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स और चार्जेज में बदलाव
5 / 6कई प्रमुख बैंकों ने आज से क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स, लाउंज एक्सेस, लेट पेमेंट चार्ज और प्रोसेसिंग फीस के नियमों में बदलाव कर दिया है. कार्ड का इस्तेमाल करने से पहले नए नियम जरूर चेक कर लें.
आज से ITR फाइल करने पर लगेगी लेट फीस
6 / 631 जुलाई की डेडलाइन खत्म हो चुकी है. 1 अगस्त से बिलेटेड रिटर्न (Belated ITR) भरने पर टैक्सपेयर्स को आय के हिसाब से पेनल्टी (Late Fee) और बकाया टैक्स पर ब्याज चुकाना होगा.



















