13 दिन शेष! 31 मार्च की डेडलाइन मिस की तो अटक जाएंगे बैंक और निवेश के काम; अभी चेक करें ये चेकलिस्ट
31 मार्च 2026 को मौजूदा वित्तीय वर्ष (FY26) खत्म हो रहा है। अगर आपने अपने पैसों से जुड़े कुछ जरूरी काम इस तारीख तक नहीं निपटाए, तो 1 अप्रैल से आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है या आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। समय कम है, अभी चेक करें यह चेकलिस्ट!

सिर्फ 13 दिन शेष! 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तेजी से करीब आ रही है और अगर आपने इस तारीख तक अपने पैसों से जुड़े कुछ जरूरी काम नहीं निपटाए, तो 1 अप्रैल से आपकी जेब पर भारी चपत लग सकती है। म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन से लेकर टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट और बैंक KYC... आखिर कौन-कौन से वो 6 काम हैं जिन्हें आपको हर हाल में आज ही चेक कर लेना चाहिए? स्टेशन पर भटकने या बैंक में चक्कर काटने से बेहतर है कि आप हमारी यह खास चेकलिस्ट देखें और रहें हर डेडलाइन से अपडेट!
म्यूचुअल फंड और डिमैट नॉमिनेशन
2 / 8अगर आपने अभी तक अपने म्यूचुअल फंड फोलियो या डिमैट अकाउंट में 'नॉमिनी' का नाम अपडेट नहीं किया है, तो 31 मार्च तक यह काम हर हाल में कर लें। ऐसा नहीं करने पर SEBI के नियमों के अनुसार आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, और आप न तो शेयर बेच पाएंगे और न ही यूनिट्स रिडीम कर पाएंगे।
टैक्स सेविंग (Tax Saving) इन्वेस्टमेंट का आखिरी मौका
3 / 8यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) के तहत टैक्स छूट का लाभ उठाना चाहते हैं, तो धारा 80C, 80D और 80CCD (1B) के तहत निवेश करने का आपके पास आखिरी मौका है। PPF, ELSS, या NPS में 31 मार्च से पहले निवेश कर आप अपनी टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं।
बैंक अकाउंट की
4 / 8RBI के निर्देशानुसार, अगर आपके बैंक ने आपको KYC अपडेट कराने के लिए कहा है, तो इसे 31 मार्च तक पूरा कर लें। पैन कार्ड, आधार कार्ड और लेटेस्ट फोटो जमा न करने पर आपका बैंक अकाउंट 'इनऑपरेटिव' (Inoperative) हो सकता है, जिससे लेनदेन रुक जाएगा।
PPF और SSY अकाउंट में मिनिमम बैलेंस
5 / 8अगर आपके पास पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट है, तो सुनिश्चित करें कि आपने इस वित्तीय वर्ष में कम से कम ₹500 जमा किए हों। यदि आपने न्यूनतम राशि जमा नहीं की, तो आपका अकाउंट 'डिफॉल्ट' हो जाएगा और इसे फिर से चालू कराने के लिए आपको जुर्माना भरना पड़ेगा।
अपडेटेड ITR फाइल करने की डेडलाइन
6 / 8यदि आपने असेसमेंट ईयर 2024-25 (वित्तीय वर्ष 2023-24) के लिए अपना ओरिजिनल या रिवाइज्ड ITR फाइल नहीं किया है, तो आप 31 मार्च तक 'अपडेटेड ITR' (ITR-U) फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अतिरिक्त टैक्स और पेनाल्टी देनी पड़ सकती है, लेकिन यह कानूनी कार्यवाही से बचने का आखिरी मौका है।
प्री-अप्रूव्ड लोन्स और क्रेडिट कार्ड ऑफर्स
7 / 8कई बैंक और वित्तीय संस्थान वित्तीय वर्ष के अंत में 'लिमिटेड टाइम ऑफर' देते हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग फीस माफी या कम ब्याज दर पर लोन। यदि आप लोन लेने की सोच रहे हैं, तो इन ऑफर्स का लाभ उठाने के लिए 31 मार्च से पहले आवेदन कर लें।
तैयारी अभी से शुरू करें, आखिरी तारीख का न करें इंतजार
8 / 831 मार्च को सरकारी दफ्तरों और बैंकों में भारी भीड़ हो सकती है, और ऑनलाइन पोर्टल्स पर भी लोड बढ़ सकता है। इसलिए, किसी भी तरह की तकनीकी खामी या परेशानी से बचने के लिए अपने ये जरूरी काम अभी से निपटाना शुरू कर दें।