ट्रैफिक चालान माफ या कम कराने का आखिरी मौका! फिर लगेगी लोक अदालत, नोट कर लें तारीख

क्या आपका भी ट्रैफिक चालान लंबे समय से पेंडिंग है? अब उसे कम पैसों में निपटाने का मौका फिर मिलने वाला है. जानिए अगली लोक अदालत कब लगेगी, कैसे मिलेगा टोकन और चालान सेटल कराने की पूरी प्रक्रिया.

Lok Adalat
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अगर आप 9 मई 2026 को लगी लोक अदालत में अपना ट्रैफिक चालान निपटा नहीं पाए थे, तो अब आपके लिए एक और मौका आने वाला है. सरकार जल्द ही तीसरी लोक अदालत आयोजित करने जा रही है, जहां पुराने चालान कम रकम में या माफ करवाने का मौका मिलेगा.

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अगली लोक अदालत कब लगेगी?

अगली लोक अदालत कब लगेगी?2 / 8

इस साल 14 मार्च और 9 मई के बाद अब अगली यानी तीसरी लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. जिन लोगों के ट्रैफिक चालान लंबे समय से पेंडिंग हैं, उन्हें अब करीब 3 महीने से ज्यादा इंतजार करना होगा.

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पहले से लेना होगा ऑनलाइन टोकन

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लोक अदालत शुरू होने से कुछ दिन पहले ऑनलाइन टोकन या अपॉइंटमेंट जारी किए जाते हैं. जिन लोगों को स्लॉट मिल जाता है, वही अदालत में जाकर अपने ट्रैफिक चालान का निपटारा कर सकते हैं.

क्या होता है लोक अदालत का फायदा?

क्या होता है लोक अदालत का फायदा?4 / 8

लोक अदालत सरकार की एक ऐसी पहल है, जिसके जरिए पुराने ट्रैफिक चालानों को आसानी से सेटल किया जा सकता है. कई मामलों में चालान की रकम कम हो जाती है और कुछ मामलों में राहत भी मिल सकती है. ये भी पढ़ें- CNG-LNG और हाइड्रोजन फ्यूल वालों के लिए बड़ा अपडेट! सरकार ने लागू किया नया नियम, जानें इससे फायदा या नुकसान

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अदालत पहुंचने के बाद क्या करना होगा?

अदालत पहुंचने के बाद क्या करना होगा?5 / 8

जिस दिन लोक अदालत लगे, उस दिन तय समय पर कोर्ट पहुंचना जरूरी होता है. वहां सही रूम नंबर में जाकर अपनी बारी का इंतजार करना होता है. नंबर आने पर अधिकारी चालान से जुड़ी जानकारी देते हैं.

चालान सेटल करने की पूरी प्रक्रिया

चालान सेटल करने की पूरी प्रक्रिया6 / 8

जब आपका नंबर आएगा, तब आपको बताया जाएगा कि पुराने चालान के लिए कितनी रकम जमा करनी है. तय राशि जमा करने के बाद आपको एक स्लिप दी जाएगी और लगभग 30 दिनों के भीतर आपका चालान सेटल माना जाएगा. ये भी पढ़ें- आखिर काले ही क्यों होते हैं गाड़ियों के टायर? रोज चलाने पर भी नहीं जानते होंगे वजह

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चालान कम रकम में निपटाने का मौका

चालान कम रकम में निपटाने का मौका7 / 8

लोक अदालत उन लोगों के लिए फायदेमंद मानी जाती है जो लंबे समय से ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं कर पाए हैं. यहां कई बार कम पैसे देकर मामला खत्म करने का मौका मिल जाता है.

सितंबर की तारीख जरूर याद रखें

सितंबर की तारीख जरूर याद रखें8 / 8

अगर आपके ऊपर भी ट्रैफिक चालान पेंडिंग है, तो 12 सितंबर 2026 की तारीख नोट कर लें. समय रहते टोकन बुक करके आप भी अपने पुराने चालान से राहत पा सकते हैं. (Image Credit- AI Generated)

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लेखक के बारे में

Mikita Acharya

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मिकिता आचार्य News24 में ऑटो एंड टेक राइटर हैं. पत्रकारिता में उन्हें 6 साल से ज्यादा का अनुभव है. मूल रूप से मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले की रहने वाली मिकिता ने इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल और जर्नलिज्म एंड मास कम्यनिकेशन (SJMC, DAVV) से मास्टर्स इन जर्नलिज्म किया है. वहीं श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंदौर से बीएससी की डिग्री ली है. अपने करियर की शुरुआत मिकिता ने 2019 में ईटीवी भारत, हैदराबाद से की, जहां उन्होंने कई ऑटो, टेक के अलावा न्यूज के लिए कॉटेंट लिखा. इसके बाद दैनिक भास्कर सब-एडिटर के तौर पर उन्होंने न्यूज के साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए भी काम किया. साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने में मिकिता की गहरी रूचि है. News24 में इस पद पर रहते हुए वे ऑटो और टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रोडक्ट लॉन्च, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और रिव्यूज पर रोजाना लेख लिख रही हैं. मिकिता ने ऑटो और टेक से जुड़े कई बड़े इवेंट में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है. वह ऑटो और टेक इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स के संपर्क में रहती हैं. कितने साल का अनुभव: 6+ योग्यता : SJMC, DAVV से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएससी पिछला अनुभव: दैनिक भास्कर, ETV भारत
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