Agniveer Bharti 2024: लॉन्चिंग से लेकर अब तक अग्निवीर भर्ती के नियमों में क्या-क्या बदलाव?

Army Agniveer Bharti 2024 Changes: इंडियन आर्मी में नौकरी पाने के लिए इच्छुक युवाओं के लिए लॉन्च की गई अग्निपथ स्कीम के तहत चल रही अग्निवीर भर्ती में बदलाव होते रहते हैं। यहां डालिए इन बदलावों पर नज़र।

Agniveer scheme changes

अग्निवीर भर्ती

Army Agniveer Bharti 2024 Changes: भारतीय सेना में नौकरी पाने के लिए युवाओं के पास यह सुनहरा मौका है। अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर भर्ती में कई सारे बदलाव किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अग्निवीर रैली को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।

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आपको बता दें कि 13 फरवरी से अग्निवीर सेना भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है जो 22 मार्च तक चलेगा। अग्निवीर भर्ती को लेकर हर बार कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है जिसे आधिकारिक वेबसाइट पर साथ-साथ बताया भी जा रहा है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस भर्ती को लेकर क्या-क्या बदलाव किए जा चुके हैं।

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टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य

आपको बता दें कि अग्निवीर क्लर्क और स्टोरकीपर कैटेगरी के पदों के लिए अप्लाई करने वालों को टाइपिंग टेस्ट देना ज़रूरी है और इसे अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय सेना ने इसे लेकर एक अधिसूचना जारी की। उन्होंने देश के सभी सेना बोर्ड को एक पत्र भी भेजा था जिसमें नए नियम के अनुपालन के निर्देश दिए गए।

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मोबाइल एडेप्टेबिलिटी टेस्ट

इस योजना में सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, फिजिकल और मेडिकल परीक्षा के साथ-साथ मोबाइल एडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी देना ज़रूरी है। 12 फरवरी के नोटिफिकेशन में ये बदलाव किया गया कि यह मोबाइल एडेप्टेबिलिटी टेस्ट देना बेहद ज़रूरी है।

अगर अप्लाई करने वाला व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के बाद कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (सीईई एग्जाम) में अगर पास हो जाता है लेकिन मोबाइल एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में नहीं तो वह अभ्यर्थी भर्ती होने से पहले ही बाहर हो जाएगा।

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इन हिस्सों पर परमानेंट टैटू की मंजूरी

दरअसल, सेना भर्ती कार्यालय ने अग्निवीर भर्ती की खबरों के बीच टैटू को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए। किसी भी अभ्यर्थी को धार्मिक भावना के स्थायी शारीरिक टैटू सिर्फ भीतरी चेहरे पर यानी कोहनी के अंदर से कलाई तक, हथेली के पीछे और हाथ के पीछे की तरफ बने होने कि अनुमति दी है। अगर शरीर के किसी बाकी हिस्से पर परमानेंट टैटू होगा, तो अभ्यर्थी को बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही, अगर कोई अभ्यर्थी आदिवासी समुदायों और क्षेत्रों से जुड़ा है तो रीति-रिवाजों और परंपराओं के कारण उसे शरीर पर परमानेंट टैटू होने की छूट होगी।

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