दिवाली पर पटाखे चलाने को लेकर इस बार भी कंफ्यूजन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना रुख स्पष्ट कर दिया. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह पटाखों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन 24 घंटे आतिशबाजी की अनुमति भी नहीं दी जा सकती. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक और सामाजिक भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा, वहीं प्रदूषण से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के साथ-साथ अन्य जीवों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने कहा कि इस मामले में ऐसा रास्ता निकालना होगा, जिसमें लोगों को पटाखे चलाने के लिए निश्चित समय दिया जाए. एससी ने स्पष्ट किया कि पूरी तरह प्रतिबंध लगाने से लोगों की भावनाएं प्रभावित हो सकती हैं, जबकि बिना किसी समय सीमा के आतिशबाजी की अनुमति देने से दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ सकता है.
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‘पूरी तरह बैन नहीं, 24 घंटे की छूट भी नहीं’
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह न तो पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने जा रहा है और न ही पूरे दिन आतिशबाजी की अनुमति देगा. कोर्ट के मुताबिक, किसी भी समाधान में पर्यावरण और लोगों की भावनाओं, दोनों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है. पीठ ने कहा कि पटाखों के इस्तेमाल के लिए एक निश्चित समय तय किया जा सकता है. इससे त्योहार मनाने की परंपरा भी बनी रहेगी और लंबे समय तक होने वाली आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण को सीमित करने की कोशिश की जा सकेगी.
ग्रीन क्रैकर्स पर क्या है प्रस्ताव?
सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत के सामने एक नोट रखा. इसमें CSIR-NEERI की सलाह के आधार पर नेक्स्ट-जेनरेशन जॉइंट ग्रीन क्रैकर्स को सीमित और शर्तों के साथ इस्तेमाल की अनुमति देने का सुझाव दिया गया है. प्रस्ताव के मुताबिक, ऐसे पटाखे सिर्फ लाइसेंस प्राप्त निर्माता ही तैयार करेंगे. इनमें प्रतिबंधित रसायनों का इस्तेमाल नहीं होगा और निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करना होगा. नोट में 125 dB(AI) और 145 dB(C) पीक की शोर सीमा का भी जिक्र किया गया है.
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