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मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, लेकिन गिरफ्तारी से इनकार, कहा- माफी भी स्वीकार नहीं

'ऑपरेशन सिंदूर' की ब्रीफिंग देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के भाजपा मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह कोर्ट की अवमानना का मामला नहीं है। हम आपकी माफी स्वीकार नहीं करेंगे।

Author Reported By : Prabhakar Kr Mishra Edited By : Pooja Mishra Updated: May 19, 2025 15:59
Supreme Court on Vijay Shah

कर्नल सोफिया के बारे में विवादास्पद बयान के लिए FIR का सामना कर रहे विजय शाह को सुप्रीम से आज फिर फटकार लगी है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा आपका बयान घृणित है। आपने पूरे देश को शर्मिंदा किया है। जाइए जांच में सहयोग कीजिए। कोर्ट ने तीन सदस्यीय SIT का गठन कर दिया है। तीनों अधिकारी MP कैडर के सीनियर IPS होंगे जो MP के बाहर वाले होंगे। IG रैंक के अधिकारी SIT को हेड करेंगे। विजय शाह को राहत ये है कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई विजय शाह को फटकार

कोर्ट में सुनवाई के दौरान विजय शाह के वकील ने कहा कि वह कोर्ट से माफी मांगने को तैयार हैं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह कोर्ट की अवमानना का मामला नहीं है। हम आपकी माफी स्वीकार नहीं करेंगे। यह भारतीय सेना से जुड़ा मामला है। सबको संवेदनशील होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने बहुत गन्दी भाषा का प्रयोग किया है।

‘आपकी माफी स्वीकार नहीं…’

कोर्ट ने विजय शाह के वकील से पूछा कि आपने कहा कि आपने माफी मांग ली है, तो वह माफी कहां है, वह वीडियो कहां है? कोर्ट ने कहा कि 12 तारीख को आपने बयान दिया था। आज 19 तारीख है, आज तक आपने माफी क्यों नहीं मांगी थी? माफी मांगने से आपको किसने रोका है? इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि हाईकोर्ट ने FIR को रि-राइट करने का आदेश दिया था। उसके बाद इस मामले में क्या हुआ?

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कोर्ट ने किया जांच कमेटी का गठन

इसके साथ ही कोर्ट ने विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया, जिसमें 3 सीनियर IPS अफसर होंगे। जिसमें एक महिला ऑफिसर भी शामिल होगी।

First published on: May 19, 2025 01:38 PM

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