सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान श्रृंगेरी सीट पर हुई मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलने पर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कड़ी फटकार लगाई. बुधवार को सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग सवाल किया कि जिस इलेक्शन को कराने की जिम्मेदारी ECI की है, उससे जुड़े रिकॉर्ड आखिर कैसे गायब हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस तरह के बहाने स्वीकार नहीं किए जाएंगे. साथ ही चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई पर उसके पास मौजूद सभी रिकॉर्ड पेश किए जाएं.
वीडियो रिकॉर्डिंग का पता नहीं चल पाया- चुनाव आयोग
न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी. निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि 2023 में हुई मूल मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग का पता नहीं चल पाया है. इस पर पीठ ने कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि चुनाव कराने वाली संस्था के पास प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज होने चाहिए. अदालत ने चेतावनी दी कि अगर जरूरी रिकॉर्ड पेश नहीं किए गए, तो वह आयोग के खिलाफ कड़ा कदम उठा सकती है.
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श्रृंगेरी सीट के नतीजे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
आपको बता दें कि मामला कांग्रेस नेता टीडी राजेगौड़ा की याचिका से जुड़ा है. राजेगौड़ा ने 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में श्रृंगेरी सीट पर जीत दर्ज की थी. हालांकि, भाजपा उम्मीदवार डीएन जीवराज ने चुनाव परिणाम को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इसके बाद हाईकोर्ट ने पोस्टल बैलेट की दोबारा गिनती कराने और पहले खारिज किए गए 279 डाक मतपत्रों का फिर से सत्यापन करने का निर्देश दिया. इस प्रक्रिया के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने संशोधित परिणाम घोषित किया, जिसमें भाजपा उम्मीदवार जीवराज को विजेता बताया गया. इस बदलाव को राजेगौड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
मई में सुप्रीम कोर्ट ने राजेगौड़ा को अंतरिम राहत देते हुए निर्देश दिया था कि याचिका पर अंतिम फैसला आने तक वह विधायक बने रहेंगे. अब उनकी याचिका में चुनाव पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के साथ 2023 की मूल मतगणना और इस वर्ष हुई पुनर्मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराने की मांग की गई है.
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