अगर आपकी गाड़ी का ई-चालान काफी समय से पेंडिंग पड़ा है और आपने उसे नहीं भरा है तो अब सावधान हो जाइए. सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त आदेश दिया है कि जिन वाहनों का ट्रैफिक जुर्माना बकाया है, उनकी सभी ऑनलाइन सेवाएं तुरंत फ्रीज कर दी जाएं. यानी चालान क्लियर किए बिना न तो गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) बनेगा और न ही ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हो सकेगा.
‘सिर्फ चालान काटना काफी नहीं, वसूली भी जरूरी’
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सड़क सुरक्षा को लेकर चल रहे एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. कोर्ट ने दो टूक कहा कि सिर्फ लाखों की संख्या में ई-चालान काट देने से कोई फायदा नहीं है, जब तक कि जुर्माने की वसूली न हो. अदालत को बताया गया कि अब तक लगभग 49,194 करोड़ रुपये के ई-चालान बकाए हैं, जिनमें से केवल 26,175 करोड़ रुपये की ही वसूली हो सकी है.
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इन जरूरी सेवाओं पर लगेगा ताला
- PUC पर रोक: जब तक पुराना जुर्माना नहीं भरा जाएगा, कोई भी सेंटर गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकेगा.
- परिवहन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट: बकाएदारों की गाड़ियों को ‘परिवहन’ पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, जिससे गाड़ी की खरीद-फरोख्त या ट्रांसफर नहीं हो सकेगा.
- आरसी और फिटनेस ब्लॉक: रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) का रिन्यूअल, डुप्लीकेट आरसी जारी करना, एड्रेस बदलना और गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट पूरी तरह रोक दिया जाएगा.
- ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड: बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा, साथ ही चालू लाइसेंस को भी निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं.
इसके अलावा कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सड़कों पर औचक चेकिंग के दौरान अगर किसी गाड़ी पर अनपेड ई-चालान मिला तो पुलिस और प्रशासन उसे तुरंत जब्त करने की कार्रवाई भी कर सकते हैं. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ट्रैफिक नियमों का पालन कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर दिखना चाहिए.
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