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पेंडिंग हैं चालान तो न बनेगा PUC और न रिन्यू होगा ड्राइविंग लाइसेंस, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश; ब्लैकलिस्ट होंगी गाड़ियां

अगर आपकी गाड़ी का चालान पेंडिंग है तो तुरंत भर दें वरना आरसी और फिटनेस जैसे सारे काम रुक जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को आदेश दिया है कि जुर्माना न भरने वाले वाहनों की ऑनलाइन सेवाएं फ्रीज कर दी जाएं. बार-बार नियम तोड़ने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड करने का निर्देश दिया गया है.

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सुप्रीम कोर्ट (Photo-PTI)

अगर आपकी गाड़ी का ई-चालान काफी समय से पेंडिंग पड़ा है और आपने उसे नहीं भरा है तो अब सावधान हो जाइए. सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त आदेश दिया है कि जिन वाहनों का ट्रैफिक जुर्माना बकाया है, उनकी सभी ऑनलाइन सेवाएं तुरंत फ्रीज कर दी जाएं. यानी चालान क्लियर किए बिना न तो गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) बनेगा और न ही ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हो सकेगा.

‘सिर्फ चालान काटना काफी नहीं, वसूली भी जरूरी’

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सड़क सुरक्षा को लेकर चल रहे एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. कोर्ट ने दो टूक कहा कि सिर्फ लाखों की संख्या में ई-चालान काट देने से कोई फायदा नहीं है, जब तक कि जुर्माने की वसूली न हो. अदालत को बताया गया कि अब तक लगभग 49,194 करोड़ रुपये के ई-चालान बकाए हैं, जिनमें से केवल 26,175 करोड़ रुपये की ही वसूली हो सकी है.

यह भी पढ़ें : ट्रैफिक चालान नहीं भरा तो कटेगी घर की बिजली? सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग जुर्माना वसूलने के लिए दिए 6 सुझाव

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इन जरूरी सेवाओं पर लगेगा ताला

  • PUC पर रोक: जब तक पुराना जुर्माना नहीं भरा जाएगा, कोई भी सेंटर गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकेगा.
  • परिवहन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट: बकाएदारों की गाड़ियों को ‘परिवहन’ पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, जिससे गाड़ी की खरीद-फरोख्त या ट्रांसफर नहीं हो सकेगा.
  • आरसी और फिटनेस ब्लॉक: रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) का रिन्यूअल, डुप्लीकेट आरसी जारी करना, एड्रेस बदलना और गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट पूरी तरह रोक दिया जाएगा.
  • ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड: बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा, साथ ही चालू लाइसेंस को भी निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं.

इसके अलावा कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सड़कों पर औचक चेकिंग के दौरान अगर किसी गाड़ी पर अनपेड ई-चालान मिला तो पुलिस और प्रशासन उसे तुरंत जब्त करने की कार्रवाई भी कर सकते हैं. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ट्रैफिक नियमों का पालन कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर दिखना चाहिए.

यह भी पढ़ें : दिल्ली में इस दिन लगेगी लोक अदालत, पुराने ट्रैफिक चालान हो सकते हैं सेटल, जानें किन्हें मिलेगी राहत

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लेखक के बारे में

Vijay Jain

विजय कुमार न्यूज 24 में बतौर सीनियर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. विजय कुमार ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत प्रिंट मीडिया के साथ की. अपने 23 साल के करियर में वह दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं. विजय कुमार राजनीति, चुनाव, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. विजय कुमार ने दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग के दौरान स्टिंग ऑपरेशन भी किए. 23 साल के अनुभव के दौरान विजय कुमार ने करियर के शुरुआती दौर में डेस्क जर्नलिस्ट रहते हुए की. विजय कुमार को 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के अलावा बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव की ग्राउंड कवरेज का अनुभव है. ग्रामीण उद्योगीकरण में स्नातक की डिग्री होने के कारण विजय कुमार को ग्रामीण इलाकों की समस्याओं और उनसे जुड़ी कवरेज का खासा अनुभव है. अपने लेख के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है. पत्रकारिता में अनुभव: 23 साल योग्यता, डिग्री / अन्य उपलब्धियां: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रामीण उद्योगीकरण विषय में बीए की डिग्री प्राप्त की है. विजय कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2017 में 'श्रीफल जर्नलिज्म नेशनल अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया.
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