दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन कवर कर रहीं महिला पत्रकारों के साथ कथित मारपीट और यौन उत्पीड़न के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इन आरोपों को बेहद गंभीर मानते हुए मामले की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित करने के संकेत दिए हैं. अदालत ने सुझाव दिया कि इस प्रस्तावित पैनल में मुख्य रूप से पूर्व महिला न्यायाधीश और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी शामिल हो सकते हैं. पीठ इस बात पर भी विचार कर रही है कि क्या पुलिसकर्मियों पर लगे विशिष्ट आरोपों की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए.
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प्रदर्शनों के दौरान महिला पत्रकारों की सुरक्षा की मांग
यह मामला वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया. याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान महिला पत्रकारों की सुरक्षा की मांग की गई है. जयसिंह ने सीलबंद लिफाफे में पीड़ित पत्रकारों और समिति के लिए संभावित पूर्व महिला अधिकारियों के नाम सौंपने की पेशकश की.
तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का रखा पक्ष
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि तकनीक के दौर में मोबाइल फोन रखने वाला हर कोई खुद को पत्रकार बता रहा है. उन्होंने कहा, “कई लोग माइक लेकर खड़े रहते हैं और कहते हैं कि हम रील बना रहे हैं. यह पहचानना मुश्किल है कि कौन रील बनाने वाला है और कौन स्वतंत्र पत्रकार.” हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए.
महिला पत्रकार के खिलाफ दर्ज FIR का मुद्दा भी उठा
इस दौरान एक महिला पत्रकार के खिलाफ दर्ज FIR का मुद्दा भी उठा, जिस पर एसीपी विवेक भगत ने SC/ST के तहत केस दर्ज कराया था. पत्रकार ने पहले एसीपी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि पत्रकार को गिरफ्तार न किया जाए, जिस पर केंद्र ने आश्वासन दिया कि जांच में सहयोग करने पर गिरफ्तारी नहीं होगी.
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