Ragging in Coimbatore College: कोयंबटूर में PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग छात्र की रैंगिंग के बाद बवाल मच गया। पुलिस ने जूनियर के साथ कथित तौर पर रैगिंग और मारपीट के आरोप में 7 छात्रों को गिरफ्तार किया है।
पीड़ित पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष का छात्र है। बताया जा रहा है कि सीनियर्स ने उसके साथ मारपीट की, इस दौरान उन्होंने जबरन उसका सिर भी मुंडवा दिया।
#Coimbatore police arrests 7 students belong to PSG college of Tech on charges of ragging. #Coimbatore | #Breaking pic.twitter.com/cFuL99Tt5S
— Suresh (@isureshofficial) November 8, 2023
---विज्ञापन---
पुलिस के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से इंजीनियरिंग सेकंड ईयर के छात्र को सीनियर्स परेशान कर रहे थे। उसे लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था। सीनियर्स पर आरोप है कि छात्र ने शराब के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सीनियर भड़क गए। सोमवार को वे उसे एक कमरे में ले गए, जहां उसके साथ घंटों तक मारपीट की गई। पुलिस ने कहा- सीनियर्स ने जूनियर छात्र को बेल्ट से मारा और उसके शरीर पर खरोंचें आ गईं। बताया जा रहा है कि सीनियर्स ने ये घटना फोन में भी रिकॉर्ड की।
Seven senior students of a popular PSG college in Coimbatore were arrested on a complaint of ragging and forcing the junior students to shave their heads after the latter refused to give them money to buy alcohol.https://t.co/c2J0uob1Bt#PSGCollege #Ragging #Coimbatore pic.twitter.com/HbOKfkDfyF
— TheAlmaMater (@TheAlmaMater2) November 8, 2023
छात्र जब हॉस्टल में अपने कमरे में गया तो उसने अपने माता-पिता को इसके बारे में बताया। इसके बाद वे कोयंबटूर पहुंचे और घटना के बारे में कॉलेज प्रशासन से शिकायत की। उन्होंने सात आरोपी छात्रों के खिलाफ ई2 पिलामेडु पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मंगलवार 7 नवंबर की रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी छात्रों पर धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 324 (खतरनाक हथियार या साधनों के उपयोग से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 342 (गलत कारावास के लिए सजा), 143 (गैरकानूनी सभा), 355 (हमला करना या आपराधिक बल का उपयोग करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। छात्रों पर इसके साथ ही धारा 506 (i) (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और तमिलनाडु रैगिंग निषेध अधिनियम 1997 की धारा 4 के तहत भी केस दर्ज किया है। इसमें दो साल की कैद और 10,000 रुपये तक का जुर्माना शामिल है। कॉलेज प्रबंधन ने इस मामले में किसी भी कानूनी कार्रवाई में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है।