---विज्ञापन---

इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग, जूनियर का सिर मुंडवाकर बेल्ट से घंटों पीटा, पुलिस ने लिया एक्शन

Ragging in Coimbatore College: पुलिस ने जूनियर के साथ रैगिंग और मारपीट के आरोप में 7 छात्रों को गिरफ्तार किया है।

Edited By : Pushpendra Sharma | Updated: Nov 8, 2023 17:35
Share :
Ragging in coimbatore psg engineering college, junior head shaved beaten with belt
Ragging in coimbatore psg engineering college, junior head shaved beaten with belt

Ragging in Coimbatore College: कोयंबटूर में PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग छात्र की रैंगिंग के बाद बवाल मच गया। पुलिस ने जूनियर के साथ कथित तौर पर रैगिंग और मारपीट के आरोप में 7 छात्रों को गिरफ्तार किया है।

पीड़ित पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष का छात्र है। बताया जा रहा है कि सीनियर्स ने उसके साथ मारपीट की, इस दौरान उन्होंने जबरन उसका सिर भी मुंडवा दिया।

---विज्ञापन---

पुलिस के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से इंजीनियरिंग सेकंड ईयर के छात्र को सीनियर्स परेशान कर रहे थे। उसे लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था। सीनियर्स पर आरोप है कि छात्र ने शराब के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सीनियर भड़क गए। सोमवार को वे उसे एक कमरे में ले गए, जहां उसके साथ घंटों तक मारपीट की गई। पुलिस ने कहा- सीनियर्स ने जूनियर छात्र को बेल्ट से मारा और उसके शरीर पर खरोंचें आ गईं। बताया जा रहा है कि सीनियर्स ने ये घटना फोन में भी रिकॉर्ड की।

 

छात्र जब हॉस्टल में अपने कमरे में गया तो उसने अपने माता-पिता को इसके बारे में बताया। इसके बाद वे कोयंबटूर पहुंचे और घटना के बारे में कॉलेज प्रशासन से शिकायत की। उन्होंने सात आरोपी छात्रों के खिलाफ ई2 पिलामेडु पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मंगलवार 7 नवंबर की रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी छात्रों पर धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 324 (खतरनाक हथियार या साधनों के उपयोग से स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 342 (गलत कारावास के लिए सजा), 143 (गैरकानूनी सभा), 355 (हमला करना या आपराधिक बल का उपयोग करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। छात्रों पर इसके साथ ही धारा 506 (i) (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और तमिलनाडु रैगिंग निषेध अधिनियम 1997 की धारा 4 के तहत भी केस दर्ज किया है। इसमें दो साल की कैद और 10,000 रुपये तक का जुर्माना शामिल है। कॉलेज प्रबंधन ने इस मामले में किसी भी कानूनी कार्रवाई में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है।

HISTORY

Written By

Pushpendra Sharma

First published on: Nov 08, 2023 05:27 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें