पत्नी शारीरिक संबंध का बनाती दबाव, हिजड़ा कहती…तलाक केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

पति ने फैमिली कोर्ट में दी याचिका में कहा कि उसकी पत्नी देर रात तक जागती है और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालती है। वहीं महिला ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले उसे नींद की गोलियां देते थे और जब वह गहरी नींद में होती थी तो तांत्रिक से ताबीज कराकर उसे पहना देते थे।

High Court Decision on Divorce Case

High Court Decision on Divorce Case

High Court Decision on Divorce Case: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई पत्नी अपने पति को हिजड़ा कहती है तो यह मानसिक क्रूरता है। जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस जसजीत सिंह की बेंच ने तलाक के एक मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। महिला की सास ने कहा कि वह अपने पति को हिजड़ा कहती थी। दंपत्ति की शादी 2017 में हुई थी।

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मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि फैमिली कोर्ट के रिकाॅर्ड और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ध्यान में रखते हुए महिला ने जो कुछ भी कहा है, वह क्रूरता है। कोर्ट ने कहा कि पति को हिजड़ा कहना या फिर किसी मां से यह कहना कि उन्होंने हिजड़े को जन्म दिया है, यह मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है।

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पोर्न देखने की आदी है पत्नी

पति ने फैमिली कोर्ट में दी याचिका में कहा कि उसकी पत्नी देर रात तक जागती है और फिर उनकी बीमार मां से नीचे से ऊपर बेडरूम में खाना भिजवाने को कहती है। उन्होंने कहा कि पत्नी पोर्न देखने की आदी है और मोबाइल गेम भी खेलती है। पति ने कहा कि पत्नी देर तक शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालती है, इतना ही नहीं वह कहती है कि शारीरिक संबंध बनाने का टाइम भी 10 से 15 मिनट तक होना चाहिए।

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महिला ने लगाए ये आरोप

पति ने अपनी याचिका में आगे कहा कि उसकी पत्नी उसको शारीरिक रूप से बीमार होने का कहती है, और कहती है कि वह किसी ओर से शादी करना चाहती है। वहीं पत्नी ने कहा कि पति ने उसको घर से निकाल दिया है। महिला ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले उसे नींद की गोलियां देते थे और जब वह गहरी नींद में होती थी तो तांत्रिक से ताबीज कराकर उसे पहना देते थे। इसके अलावा वे ऐसा पानी पिलाते थे जिससे उसको वश में किया जा सके।

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मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि पति और पत्नी पिछले 6 साल से अलग रह रहे हैं। वहीं दोनों को साथ लाना नामुमकिन है। ऐसे में कोर्ट ने पत्नी की अपील खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

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