Panipat Bomb Blast: 26 साल पुराने केस में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा बरी, ठोस सबूत नहीं दे सकीं एजेंसियां
Edited By Bhola Sharma

आतंकी टुंडा के खिलाफ टाडा कोर्ट आज सुनाएगी फैसला।
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आतंकी टुंडा के खिलाफ टाडा कोर्ट आज सुनाएगी फैसला।
Panipat Bomb Blast: हरियाणा के रोहतक में हुए बम धमाकों के आरोपी आतंकवादी अब्दुल करीम टुंडा शुक्रवार को बरी कर दिया गया। सरकारी एजेंसियां उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर सकीं।
बता दें कि 1997 में रोहतक में बम ब्लास्ट हुए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजकुमार यादव की अदालत ने कहा कि टुंडा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उसकी बम धमाकों में कोई संलिप्तता साबित हो सके। इसलिए सबूतों के अभाव में उसे बरी किया जाता है।
आतंकी करीम टुंडा को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। वह 1996 के सोनीपत बम ब्लास्ट मामले में अजमेर सेंट्रल जेल में बंद है।
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पुलिस के मुताबिक, रोहतक में 1997 में एक विस्फोट पुरानी सब्जी मंडी में एक रेहड़ी के पास हुआ था। वहीं दूसरा धमाका किलो रोड पर हुआ था। इन बम धमाकों में करीब 20 लोग घायल हुए थे।
आतंकी टुंडा का जन्म उत्तर प्रदेश के पिलखुआ गांव में हुआ था। आरोपी ने तीन शादी की है। उसक सात बच्चे हैं। आरोपी का सबसे बड़ा बेटा करीब 58 साल और सबसे छोटा बेटा 12 साल का है।
उसने पाकिस्तान में बम बनाने की ट्रेनिंग ली थी। उस पर देश में 30 से ज्यादा केस दर्ज हैं। इनमें हैदराबाद, अमजेर और गाजियाबाद में ज्यादा केस हैं। टुंडा को अगस्त 2013 में नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया था।
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