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'प्रक्रिया का करना होगा पालन', CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर ओम बिरला का बड़ा बयान

कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद में उसी तरह की प्रक्रिया के जरिए हटाया जा सकता है, जैसी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जाती है.

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मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति को लिखित इस्तीफा सौंपकर पद छोड़ सकते हैं.(Photo: PTI)

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की विपक्ष की मांग के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया. ओम बिरला ने कहा कि अगर विपक्ष सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाता है, तो उस पर निर्धारित संवैधानिक और संसदीय प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाएगा. लोकसभा अध्यक्ष ने ये भी स्पष्ट किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए भी एक तय प्रक्रिया है और प्रस्ताव आने पर उसी का पालन किया जाएगा.

आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह बात भारत की मेजबानी में होने वाले 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही. गौरतलब है कि विपक्ष विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची में किए जा रहे बदलावों को लेकर ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है.

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ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उन्हें हटाने की मांग

बीते कुछ सप्ताह से देश में विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है. प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार पर एसआईआर के दौरान एकतरफा और मनमाने तरीके से शक्तियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने और चुनाव आयुक्तों को संरक्षण देने वाले 2023 के कानून को वापस लेने की मांग भी की थी.

हालांकि यह पहली बार नहीं है जब सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष की तरफ से प्रस्ताव लाया जाने वाला है. इससे पहले भी दो बार उन्हें पद से हटाने की नाकाम कोशिश की जा चुकी है. पहली बार दिए गए नोटिस लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में खारिज कर दिए गए थे. जबकि दूसरी कोशिश के तहत दिए गए नोटिस राज्यसभा में लंबित हैं.

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क्या है मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया?

कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद में उसी तरह की प्रक्रिया के जरिए हटाया जा सकता है, जैसी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जाती है. इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति को लिखित इस्तीफा सौंपकर पद छोड़ सकते हैं.

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लेखक के बारे में

Akarsh Shukla

आकर्ष शुक्ला न्यूज 24 के साथ बतौर चीफ सब एडिटर जुड़े हुए हैं. मूल रूप से नोएडा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले आकर्ष ने पत्रकारिता का सफर 2016 में प्रिंट मीडिया से शुरू हुआ, बाद में उन्होंने डिजिटल मीडिया का रुख किया. आकर्ष शुक्ला ने गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUS&T) हिसार, हरियाणा से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MJMC) की डिग्री हासिल की. आकर्ष ने दिल्ली के अखबार वूमेन एक्सप्रेस में काम किया. इसके बाद नवोदय टाइम्स, ओपेरा न्यूज, वनइंडिया, इंडिया डॉट कॉम (जी मीडिया ग्रुप) में विभिन्न पदों पर कार्य किया. आकर्ष शुक्ला अक्टूबर, 2025 से न्यूज24 से जुड़े हुए हैं, जहां वो मुख्य रूप से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय और राजनीति से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ही आकर्ष शिफ्ट हेड के तौर पर टीम का नेतृत्व भी करते हैं. आकर्ष ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अलावा संसद से जुड़ी खबरों को कवर किया है. उनकी राजनीति में गहरी रुचि है, इस कारण वह राजनीति से जुड़ी खबरों को आसान शब्दों में लिखने में माहिर हैं. डिग्री और डिप्लोमा: आकर्ष शुक्ला ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक (BA) की डिग्री के बाद गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUS&T) हिसार, हरियाणा से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MJMC) पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. आकर्ष शुक्ला ने DICS इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 2 साल का डिप्लोमा भी किया है. पत्रकारिता में अनुभव: 10 वर्ष से अधिक
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