कम नहीं हुईं CJP नेता आशुतोष रांका और सौरव दास की मुश्किलें, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भेजा समन

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जंतर-मंतर में घुसने और विरोध-प्रदर्शन करने से जुड़े दो मामलों की जांच कर रही है. दोनों नेता बुधवार को ही एक सप्ताह तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद रिहा हुए हैं.

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दोनों को दो मामलों में बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है. ( Image - PTI)

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दोनों को समन भेजा है. उन्हें जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन से जुड़े दो मामलों में अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है. इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सीजेपी के तीसरे नेता अजिंक्य शिंदे को भी समन भेजा गया है. यह जांच बिना अनुमति कहीं प्रवेश करने और किसी सरकारी अधिकारी के आदेश की अवहेलना करने के आरोपों से जुड़ी है.

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दास और रांका को गुरुवार दोपहर 12 बजे राजौरी गार्डन स्थित क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जंतर-मंतर में घुसने और विरोध-प्रदर्शन करने से जुड़े दो मामलों की जांच कर रही है. दोनों नेता बुधवार को ही एक सप्ताह तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद रिहा हुए हैं.

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दो केस क्राइम ब्रांच को सौंपे गए

दिल्ली पुलिस ने 13 अक्टूबर की घटना से जुड़े दोनों मामलों को आगे की जांच के लिए क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है. इनमें से एक मामला कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में, जबकि दूसरा संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था. पुलिस के मुताबिक, दास, रांका और CJP के अन्य सदस्यों ने जंतर-मंतर इलाके में घुसने की कोशिश की. जंतर-मंतर को अब विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगह कि लिस्ट से हटा दिया गया है. बताया जा रहा है कि इस समूह ने बैरिकेड्स पार किए और इलाके में प्रवेश किया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों को दखल देने पड़ा.

कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में सरकारी अधिकारी के आदेश की अवहेलना, बिना अनुमति कहीं प्रवेश करने और भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक साजिश रचने जैसे आरोप शामिल हैं. संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज दूसरी FIR में सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालने, उन पर हमला करने और घटना के दौरान पुलिसकर्मियों को चोट पहुंचाने के आरोप हैं.

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सात दिन बाद रिहाई

बुधवार को दास और रांका तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं. एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने दिल्ली पुलिस की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उनकी न्यायिक हिरासत को तीन दिन और बढ़ाने की मांग की गई थी. ये दोनों नेता 14 अक्टूबर से हिरासत में थे. उन पर शांति भंग करने और पहले भरे गए पीस बॉन्ड का उल्लंघन करने के आरोप में कार्रवाई शुरू की गई थी.

दोनों से 50,000-50,000 रुपये के निजी बॉन्ड और जमानत राशि जमा करवाई गई. साथ ही उन्होंने शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का लिखित वचन भी दिया. दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि जब तक जंतर-मंतर को विरोध-प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाता, तब तक वे वहां किसी प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे.

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लेखक के बारे में

Arif Khan

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आरिफ खान मंसूरी न्यूज 24 में बतौर डिप्टी न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. आरिफ को डिजिटल पत्रकारिता में 15 वर्ष से ज्यादा अनुभव हैं. उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लगातार तीन लोकसभा चुनाव के अलावा पिछले 15 सालों में देशभर में हुए विधानसभा चुनावों की भी व्यापक कवरेज की है. न्यूज 24 से पहले उन्होंने देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की थी, यहां देश, दुनिया और पॉलिटिक्स की खबरों पर काम किया. आरिफ ने इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की हिंदी वेबसाइट जनसत्ता के साथ अपनी पारी शुरू की. इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की हिंदी न्यूज वेबसाइट लाइवहिंदुस्तान ज्वाइन कर लिया. लाइवहिंदुस्तान.कॉम के बाद वह एनडीटीवी ग्रुप के साथ जुड़ गए. एनडीटीवी में करीब छह साल तक काम करने के बाद न्यूज24 के साथ जुड़ गए. न्यूज24 में भी होमपेज की जिम्मेदारी संभालते हैं. शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कला संकाय में स्नातक और मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है. आरिफ देश, विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा एक्सप्लेनर लिखने में भी माहिर हैं.
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