हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन
सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। जस्टिस संजीव खन्ना की 2 सदस्यीय पीठ के सामने सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि सोरेन को (चुनाव की तारीख से) काफी पहले गिरफ्तार किया गया था।
सोरेन के वकील ने कहा कि वह सिर्फ चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत चाहते हैं। सोरेन की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें चुनाव के लिए जेल से बाहर आना है। 20 मई की अगले दौर का मतदान होना है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जमीन क्या आपके कब्जे में है?
सिब्बल ने कहा ज़मीन न तो अभी और न इससे पहले कभी भी सोरेन के पास थी। कुछ लोगों के माैखिक बयान के आधार पर ज़मीन को सोरेन का बताया जा रहा है। वहीं अब ईडी को सोमवार तक जवाब देना होगा और मंगलवार को अवकाशकालीन बेंच सुनवाई करेगी।