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NEET मामले में SC का बड़ा फैसला- सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स सार्वजनिक करे NTA

Supreme Court Order NEET UG 2024 Controversy : देश में नीट-यूजी 2024 पेपर लीक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यह एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं? इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जानें SC ने अपने फैसला में क्या कहा?

Edited By : Deepak Pandey | Updated: Jul 18, 2024 17:37
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Supreme Court
Supreme Court Order NEET Case

NEET-UG Case : सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को नीट-यूजी 2024 विवाद पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को निर्देश दिया है कि वह अपनी वेबसाइट पर नीट-यूजी परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को प्रकाशित करे और छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए। SC ने कहा कि शहर और केंद्र के हिसाब से कैंडिडेट्स के अलग-अलग रिजल्ट जारी किए जाने चाहिए।

22 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 विवाद पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि एनटीए शनिवार दोपहर 12 बजे तक छात्रों के ऑनलाइन रिजल्ट जारी करे। हालांकि, उन्होंने काउंसलिंग पर सोमवार तक रोक लगाने से मना कर दिया। इसके बाद सीजेआई ने नीट पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की।

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SC ने NTA से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एनटीए से पूछा कि 23.33 लाख छात्रों में से कितने स्टूडेंट्स ने अपना परीक्षा केंद्र बदला था। इस पर एजेंसी ने कहा कि विद्यार्थियों ने करेक्शन के नाम पर केंद्र बदला। 15,000 कैंडिडेट्स ने करेक्शन विंडो का प्रयोग किया। NTA ने कहा कि कैंडिडेट्स सिर्फ जिला या शहर बदल सकते हैं, लेकिन सेंटर नहीं। सिस्टम के जरिए परीक्षा से दो दिन पहले एग्जाम सेंटर अलॉट होते हैं।

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जानें कहां तक पहुंची CBI की जांच 

आपको बता दें कि सीबीआई नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। बिहार पुलिस ने मुख्य सरगना समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने सभी आरोपियों को अपनी कस्टडी में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें कई खुलासे हुए। इस मामले में जांच एजेंसी ने पटना एम्स के 4 डॉक्टरों को भी हिरासत में लिया। साथ ही सीबीआई के अधिकारियों ने 3 डॉक्टरों के कमरे सील उनके लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर लिए।

First published on: Jul 18, 2024 04:22 PM

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