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‘मच्छर काटने से नहीं हो सकता 3 मिमी घाव’, बच्ची का रेप करने वाले को 20 साल की सजा सुनाते हुए कोर्ट

Mumbai Crime News: जज ने आरोपी को सजा सुनाते हुए कहा, संभव नहीं लगता कि पीड़िता ने खुद ही अपने प्राइवेट पार्ट को खरोंचा हो, जिससे 3 मिमी का घाव हो।

Mumbai Maharashtra Crime News in Hindi: मुंबई की एक अदालत ने यह कहते हुए एक शख्स को 20 साल की सजा सुनाई कि 'मच्छर के काटने से 3 मिमी घाव नहीं हो सकता'। 21 साल के इस शख्स पर अपनी छोटी भतीजी से रेप करने का आरोप था जिसमें यह सजा सुनाई गई है। शख्स पर 2021 में छोटी भतीजी के साथ बार-बार रेप करने का आरोप था। घटना के वक्त बच्ची की उम्र 23 महीने थी। कोर्ट ने कहा कि मच्छर के काटने से 23 महीने की बच्ची के गुप्तांगों पर तीन मिमी का घाव नहीं होगा। साथ ही मेडिकर रिपोर्ट में भी यौन उत्पीड़न के लक्षण दिखे हैं। क्या कहा था अपने बचाव में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई की विशेष पॉस्को अदालत ने 21 साल के शख्स को दोषी पाया और उसे 20 साल की सजा सुनाई। अपने बचाव के लिए आरोपी में कोर्ट में कहा था कि मच्छर के काटने की वजह से पीड़िता ने अपने नाखूनों से अपने निजी अंग को खरोंच दिया था जिस वजह से वहां घाव हो गया था। इस मामले में 3 नवंबर 2019 को एफआईआर दर्ज हुई थी, जब बच्ची की मां ने घावों की वजह से उसे रोते हुए देखा। बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स पर चोट के निशान थे। आरोपी परिवार के साथ ही रहता था। ये भी पढ़ें-MP Assembly Elections 2023: परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर बरसे PM मोदी, कहा-उसके लिए परिवार से बड़ा कोई नहीं क्या कहा जज ने स्पेशल जज आरके क्षीरसागर ने कहा कि ऐसा लगता है कि पीड़िता 23 महीने की थी और यह संभव नहीं लगता कि पीड़िता ने खुद ही अपने प्राइवेट पार्ट को खरोंचा हो, जिससे 3 मिमी का घाव हो। इसके अलावा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया था। बता दें कि आए दिन देश के किसी न किसी इलाके से रेप की घटनाएं सामने आती रहती हैं। कई मामलों में तो दोषी बच जाते हैं, लेकिन कई मामलों में अदालत से उन्हें सजा होती है। रेप और खासकर नाबालिग लड़कियों से रेप की घटनाएं अत्यंत चिंता का विषय हैं। ज्यादातर केसेज में पीड़िता की जान पहचान वाले ही दोषी पाए जाते हैं। ये भी पढ़ें-मां ने खाया जहर, बेटे ने लगाई फांसी…फेवरेट सब्जी बनाने को लेकर हुआ था झगड़ा


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