हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: CJP ProtestGyanesh KumarSIRBigg Boss 20

कोर्ट में 'भ्रूण' लेकर पहुंचा शख्स, कार कंपनी से मांगा 200 करोड़ का मुआवजा; HC ने लगाई फटकार

याचिकाकर्ता का दावा था कि उसने मारुति सुजुकी कंपनी में 200 करोड़ रुपये से अधिक के गबन और चोरी का खुलासा किया था. उसका आरोप है कि इसी वजह से उसके परिवार पर कार से हमला किया गया.

विज्ञापन
हाई कोर्ट ने याचिका को "अस्पष्ट और फर्जी" करार दिया. (एआई इमेज)

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक याचिकाकर्ता कोर्ट रूम के भीतर एक निर्जीव ‘भ्रूण’ लेकर पहुंच गया. शख्स ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के खिलाफ 200 करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा करते हुए आरोप लगाया कि एक कार एक्सीडेंट की वजह से उसकी पत्नी का गर्भपात हो गया था. हालांकि, हाई कोर्ट ने इस व्यवहार को ‘नाटक’ करार देते हुए याचिका खारिज कर दी.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस हिमांशु जोशी ने याचिकाकर्ता की इस हरकत पर सख्त ऐतराज जताया. कोर्ट ने कहा, ‘अदालती कार्यवाही को भावनात्मक प्रदर्शन या नाटकीय आचरण का मंच नहीं बनाया जा सकता. न्याय केवल कानून और साक्ष्यों के आधार पर दिया जाता है, सहानुभूति बटोरने के लिए किए गए ऐसे कृत्यों से नहीं.’

यह भी पढ़ें : देश में इस हाई कोर्ट के जज क्यों पहनते हैं अंग्रेजों की तरह लाल रंग का रोब और विग? दिलचस्प है वजह

विज्ञापन

कोर्ट ने यह भी साफ किया कि मानव भ्रूण को सार्वजनिक स्थान पर इस तरह प्रदर्शित करना ‘बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016’ का उल्लंघन है.

याचिकाकर्ता का दावा था कि उसने मारुति सुजुकी कंपनी में 200 करोड़ रुपये से अधिक के गबन और चोरी का खुलासा किया था. उसका आरोप है कि इसी वजह से उसके परिवार पर कार से हमला किया गया, जिसमें उसकी पत्नी का गर्भपात हो गया और उसकी बड़ी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई. वह अपनी बेटी के इलाज के लिए 82 लाख रुपये और कंपनी से 200 करोड़ रुपये की वसूली की मांग कर रहा था.

विज्ञापन

यह भी पढ़ें : जबरन शादी से हुआ बच्चा तो मां के मूल धर्म से होगी पहचान, महाराष्ट्र में पेश हुआ धर्म स्वतंत्रता बिल

हाई कोर्ट ने याचिका को “अस्पष्ट और फर्जी” करार दिया. कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता ने अपने गंभीर आरोपों के समर्थन में कोई भी पुख्ता दस्तावेज या पुलिस शिकायत पेश नहीं की.

विज्ञापन

संबंधित खबरें

Tags:

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Arif Khan

आरिफ खान मंसूरी न्यूज 24 में बतौर डिप्टी न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. आरिफ को डिजिटल पत्रकारिता में 15 वर्ष से ज्यादा अनुभव हैं. उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लगातार तीन लोकसभा चुनाव के अलावा पिछले 15 सालों में देशभर में हुए विधानसभा चुनावों की भी व्यापक कवरेज की है. न्यूज 24 से पहले उन्होंने देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की थी, यहां देश, दुनिया और पॉलिटिक्स की खबरों पर काम किया. आरिफ ने इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की हिंदी वेबसाइट जनसत्ता के साथ अपनी पारी शुरू की. इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की हिंदी न्यूज वेबसाइट लाइवहिंदुस्तान ज्वाइन कर लिया. लाइवहिंदुस्तान.कॉम के बाद वह एनडीटीवी ग्रुप के साथ जुड़ गए. एनडीटीवी में करीब छह साल तक काम करने के बाद न्यूज24 के साथ जुड़ गए. न्यूज24 में भी होमपेज की जिम्मेदारी संभालते हैं. शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कला संकाय में स्नातक और मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है. आरिफ देश, विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा एक्सप्लेनर लिखने में भी माहिर हैं.
... और पढ़ें

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola