संसद के मानसून सत्र को स्थगित हुए 70 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक सत्र का औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है. साल 2026 में संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई के शुरू हुआ था और इसके दोनों सदनों को 13 अगस्त 2026 को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन सत्र का औपचारिक समापन नहीं किया गया है. हालांकि परिसीमन बिल और महिला आरक्षण विधेयक को पास कराने के लिए विशेष सत्र बुलाने की अटकलेंन सियासी गलियारों में लगी थीं, लेकिन अभी तक विशेष सत्र बुलाया नहीं गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि संसद सत्र का समापन कैसे होगा, इसका फैसला कौन करता है? किसी सत्र को कब तक स्थगित रखा जा सकता है?
अनिश्चितकाल के लिए सत्र का स्थगन होना क्या है?
संसद सत्रों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाता है और इसका मतलब यह है कि मौजूद सत्र की बैठकें नहीं लगेंगी. लोकसभा को लोकसभा स्पीकर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हैं और राज्यसभा को सभापति अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करते हैं. लेकिन संसद के दोनों सत्रों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का मतलब सत्र का समापन नहीं होता है, बल्कि टेक्निकली संसद सत्र जारी है, लेकिन उसकी बैठकें नहीं लगेंगी.
संसद सत्र का सत्रावसान क्या है और कैसे होता?
बता दें कि सत्रावसान का मतलब संसद सत्र का औपचारिक समापन होता है, जिसकी मंजूरी राष्ट्रपति देते हैं, यानी राष्ट्रपति की मंजूरी से ही संसद सत्र का औपचारिक समापन किया जाता है. लेकिन संविधान में ऐसा नियम नहीं है कि स्थगित किए जाने के तुरंत बाद सत्र का सत्रावसान किया जाए, क्योंकि सत्र के सत्रावसान के लिए कोई समयसीमा तय नहीं है. सत्रावसान न होना भी असंवैधानिक या गैर-कानूनी नहीं है, लेकिन सरकार जरूरत और परिस्थितियों के अनुसार सत्रावसान को रोककर रख सकती है.
संसद सत्र को कब तक स्थगित रखा जा सकता है?
संविधान के अनुच्छेद 85 (1) के अनुसार, संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए. यानी कोई सत्र 6 महीने तक स्थगित रह सकता है, लेकिन 6 महीने से ज्यादा समय तक स्थगित नहीं रहना चाहिए तो व्यावहारिक रूप से संसद सत्र का सत्रावसान 6 महीने पूरे से होने से पहले किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि फिर दूसरा सदन बुलाया जाना है.
क्या स्थगित सत्र को वापस बुलाया जा सकता है?
हां, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित सत्र को वापस बुलाया जा सकता है, लेकिन तब जब सत्र का सत्रावसान न हुआ है. वहीं सत्र को वापस बुलाने के लिए सरकार के नोटिफिकेशन या राष्ट्रपति के नए आदेश की जरूरत नहीं होती. अगर सत्रावसान नहीं हुआ है तो 2 दिन का नोटिस देकर स्थगित सत्र को वापस बुलाया जा सकता है.
सत्र स्थगित होने पर लंबित विधेयकों का क्या होता?
संसद सत्र के स्थगित होने पर लंबित विधेयकों, प्रस्तावों या नोटिसों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वे वे लंबित ही रहते हैं. वहीं जब सत्र शुरू होता है तो उन्हें वहीं से आगे बढ़ाया जाता है, जहां से उन्हें रोका गया था. वहीं सत्रावसान होने पर विधेयक तो लंबित रहते हैं, लेकिन नोटिस खत्म हो जाते हैं.
संसद सत्र का सत्रावसान कब-कब रोका गया?
बता दें कि पहली बार संसद सत्र का सत्रावसान नहीं रोका गया है, बल्कि पहले भी कई बार संसद सत्र का सत्रावसान नहीं किया गया है. 1963 में 41 दिन तक संसद सत्र का सत्रावसान नहीं हुआ था. 1987 में 76 दिन, 1989 में 54 दिन, 2006 में 49 दिन, 2013 में 49 दिन, 2015 में 28 दिन तक संसद सत्र का सत्रावसान नहीं किया गया था.
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