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लड़के को पसंद करती वो, उससे शादी करने का उसे पूरा हक है…हाईकोर्ट ने आखिर क्यों कहा ऐसा?

Love Marriage Case Verdiction: लव मैरिज करने के बाद परिवार से मिल रही धमकियों से परेशान प्रेमी जोड़े को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी की।

Love Marriage
Delhi High Court Judgement Over Love Marriage: लड़की अगर लड़के को पसंद करती है तो उसे उस लड़के से शादी करने का हक है। इस पर परिवार भी आपत्ति नहीं जता सकता। संविधान के तहत लड़की को अपने पसंद के लड़के से शादी करने का पूरा अधिकार है। वहीं अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। इसलिए पुलिस शादीशुदा जोड़े को सुरक्षा उपलब्ध कराए। लड़की के माता-पिता या परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान न पहुंचे। यह ऐतिहासिक फैसला और टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए की। यह भी पढ़ें: कौन हैं वो 8 भारतीय, जिन्हें कतर में दी गई मौत की सजा और क्यों, किस मामले में? धमकियां देना गलत, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने फैसला सुनाया। उन्होंने लव मैरिज के बाद परिवार से मिल रही धमकियों से परेशान प्रेमी जोड़े को राहत प्रदान करते हुए टिप्पणियां की। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता बालिग है। दोनों ने एक दूसरे को पसंद करते हुए शादी की है। दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं। इनके बालिग होने को लेकर भी कोई संदेह नहीं है। दोनों को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार है। ऐसे संबंध पर परिवार के सदस्य भी आपत्ति नहीं कर सकते। अगर लव मैरिज करने पर परिवार द्वारा उन्हें धमकाया जा रहा है तो यह गलत है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान करे। यह भी पढ़ें: जबरदस्त वापसी! 15 साल का CEO, जिसे Linkedin ने बैन किया, वहीं अब कंपनी का इन्टर्न बना

युवक के खिलाफ दर्ज केस रद्द किया गया

याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में बताया कि उन्होंने अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर अप्रैल में लव मैरिक की थी। वे खुशी-खुशी जीवन बिता रहे थे कि परिवार के सदस्यों, विशेषकर लड़की के परिवार वालों ने धमकियां देनी शुरू कर दीं। वहीं दोनों पक्षों को सुनने के बाद, वकीलों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने युवक के खिलाफ दर्ज केस को रद्द कर दिया। अदालत ने राज्य को दोनों याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देते हुए यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि उनमें से किसी को भी नुकसान न पहुंचे। इसके लिए संबंधित अधिकारी समय-समय पर जांच भी करें।


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