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लड़के को पसंद करती वो, उससे शादी करने का उसे पूरा हक है...हाईकोर्ट ने आखिर क्यों कहा ऐसा?

Love Marriage Case Verdiction: लव मैरिज करने के बाद परिवार से मिल रही धमकियों से परेशान प्रेमी जोड़े को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी की।

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Love Marriage

Delhi High Court Judgement Over Love Marriage: लड़की अगर लड़के को पसंद करती है तो उसे उस लड़के से शादी करने का हक है। इस पर परिवार भी आपत्ति नहीं जता सकता। संविधान के तहत लड़की को अपने पसंद के लड़के से शादी करने का पूरा अधिकार है। वहीं अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। इसलिए पुलिस शादीशुदा जोड़े को सुरक्षा उपलब्ध कराए। लड़की के माता-पिता या परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान न पहुंचे। यह ऐतिहासिक फैसला और टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए की।

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धमकियां देना गलत, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

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न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने फैसला सुनाया। उन्होंने लव मैरिज के बाद परिवार से मिल रही धमकियों से परेशान प्रेमी जोड़े को राहत प्रदान करते हुए टिप्पणियां की। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता बालिग है। दोनों ने एक दूसरे को पसंद करते हुए शादी की है। दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं। इनके बालिग होने को लेकर भी कोई संदेह नहीं है। दोनों को अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार है। ऐसे संबंध पर परिवार के सदस्य भी आपत्ति नहीं कर सकते। अगर लव मैरिज करने पर परिवार द्वारा उन्हें धमकाया जा रहा है तो यह गलत है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान करे।

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युवक के खिलाफ दर्ज केस रद्द किया गया

याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में बताया कि उन्होंने अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर अप्रैल में लव मैरिक की थी। वे खुशी-खुशी जीवन बिता रहे थे कि परिवार के सदस्यों, विशेषकर लड़की के परिवार वालों ने धमकियां देनी शुरू कर दीं। वहीं दोनों पक्षों को सुनने के बाद, वकीलों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने युवक के खिलाफ दर्ज केस को रद्द कर दिया। अदालत ने राज्य को दोनों याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देते हुए यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि उनमें से किसी को भी नुकसान न पहुंचे। इसके लिए संबंधित अधिकारी समय-समय पर जांच भी करें।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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