Haryana Assembly Election 2024: हरियाणा विधानसभा चुनाव के चलते हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर के कुछ जिलों में शराब की बिक्री पर असर दिखने वाला है। हरियाणा में तो मतदान के 48 घंटे से पहले यानी 3 अक्टूबर की शाम 6 बजे से 5 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री बंद रहेगी। वहीं 8 अक्टूबर को मतगणना के दिन भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर घर, दुकान, शराबखाने या अन्य किसी स्थान पर शराब बेचना या परोसना प्रतिबंधित रहेगा।
दिल्ली-यूपी में शराब बिक्री पर दिखेगा असर
हरियाणा चुनाव के चलते 5 और 8 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के छह जिलों गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, शामली, बागपत, अलीगढ़ और मथुरा में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। आबकारी विभाग ने इस संबंध में आदेश दिया है। गौतमबुद्ध नगर के जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि चुनाव के चलते हरियाणा बॉर्डर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सभी शराब ठेके बंद रहेंगे।
वहीं दिल्ली में हरियाणा बॉर्डर से 100 मीटर की दूरी पर स्थित शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
हरियाणा में बंद रहेंगी शराब की दुकानें
हरियाणा में तीन अक्टूबर की शाम छह बजे से पांच अक्टूबर की शाम तक शराब की बिक्री बंद रहेगी। आठ अक्टूबर को भी मतगणना के दिन सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी।