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कोलकाता गैंगरेप केस में 10 सबूत लगे हाथ, जानें अब आगे क्या होगा और कितनी हो सकती है सजा?

Kolkata Gangrape Case: कोलकाता गैंगरेप केस से जुड़े अहम सबूत पुलिस जुटा चुकी है। DNA रिपोर्ट का इंतजार है। आरोपियों का मेडिको-लीगल टेस्ट कराने की तैयार है। आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट भी पुलिस करा सकती है। आइए जानते हैं कि केस की जांच अब तक कहां पहुंची है?

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कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ दुष्कर्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं।

Kolkata Gangrape Case Latest Update: कोलकाता के मशहूर लॉ कॉलेज में 5 दिन पहले एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था। केस की जांच करते हुए पुलिस 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा है, जिसने छात्रा को शादी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन छात्रा ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। अन्य आरोपी जैब अहमद, प्रमित मुखर्जी और कॉलेज का गार्ड है। केस की जांच कसबा थाना पुलिस कर रही है। 25 जून की रात को वारदात अंजाम दी गई थी। 5 दिन में पुलिस आरोपियों के खिलाफ 10 सबूत जुटा चुकी है। पीड़िता का मेडिकल करा लिया गया है। आरोपियों और पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। DNA सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। आइए जानते हैं कि केस से जुड़े कौन-कौन से सबूत पुलिस के हाथ लग चुके हैं? केस की जांच कहां तक पहुंची है और केस में आगे क्या होगा?

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अब तक मिल चुके ये सबूत

गैंगरेप केस की जांच करते हुए पुलिस ने कॉलेज कैंपस और गार्ड रूम से सबूत जुटा लिए हैं। इनमें फोर्सफुल पेनीट्रेशन (जबरन संबंध बनाने), दांतों से काटने के निशान, नाखून की खरोंच के निशान शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस को वह हॉकी स्टिक मिल चुकी है, जिससे पीड़िता पर वार किया गया था। आरोपी ने मौके पर जो लाल कुर्ता, हल्के भूरे रंग की सिक्स-पॉकेट पैंट, काले रंग के शॉर्ट्स पहने थे, वह जब्त किए जा चुके है। गार्ड रूम से पुलिस को बाल के रेशे मिले हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है, ताकि पता चले कि किसके बाल हैं? मुख्य आरोपी मनोजीत का मोबाइल फोन पुलिस जब्त कर चुकी है, जिसमें कई महिलाओं के अश्लील वीडियो मिले हैं। पीड़िता से गैंगरेप का वीडियो मिल चुका है। इन सभी सबूत को पेश करके केस को मजबूत बनाने की तैयारी कोलकाता पुलिस कर रही है।

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केस में अब तक क्या-क्या हुआ?

4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ACP प्रदीप कुमार घोषाल की अगुवाई में 5 लोगों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच कर रही है। भाजपा ने अलग से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, जिसकी जांच जारी है। 28 जून की शाम को पुलिस क्राइम सीन री-क्रिएट कर चुकी है। गैंगरेप से जुड़े सबूत जुटा चुकी है। आरोपियों के बयान दर्ज करके उनका बैकग्राउंड खंगाल चुकी है। मोनोजीत मिश्रा से जुड़ी सभी जानकारियां जुटा ली गई हैं। आरोपियों और पीड़िता के बयान दर्ज हो चुके हैं। पीड़िता के स्वैब लेकर DNA मैचिंग और फोरेंसिंक टेस्ट के लिए भेजे गए हैं।

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तीनों आरोपियों के मेडिको-लीगल टेस्ट कराने की तैयारी पुलिस कर रही है। सभी जांच रिपोर्ट का इंतजार पुलिस को है। कस्बा थाने के पुलिस अधिकारी आज सुबह आरोपी प्रमित मुखर्जी को लेकर उसके घर पहुंचे। चटर्जी थाने की पुलिस भी साथ थी। वे करीब एक घंटे तक उसके घर पर रहे। पुलिस ने बेटे से उसके माता-पिता के सामने पूछताछ की। पुलिस ने वारदात के दिन आरोपी द्वारा पहने गए कपड़े भी बरामद किए हैं, लेकिन मामले पर आरोपी के माता-पिता ने कोई टिप्पणी नहीं की।

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क्या सजा हो सकती है?

सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विराग गुप्ता ने जुर्म साबित होने पर मिलने वाली सजा के बारे में बताया है। उनका कहना है कि आरोपियों को धारा-127 के तहत 1 साल की सजा हो सकती है। 5000 रुपये जुर्माना लग सकता है। दोनों सजा भी हो सकती हैं। धारा-3 (5) और धारा-70 (1) के तहत मिनिमम 20 साल की सजा हो सकती है। मैक्सिमम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। कोर्ट भारी जुर्माना भी लगा सकती है। दोनों सजा भी हो सकती हैं।

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