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बार-बार समझाने पर भी नहीं मानी बेटी, तो पिता ने पहले पीटा फिर पिलाया कीटनाशक, मौत

Kerala Father forces daughter drink herbicide died: केरल में पिता ने बेटी को दूसरे धर्म के लड़के से बात करने को लेकर लोहे की रॉड से पीटा फिर कीटनाशक पिला दिया था, जिसकी मंगलवार को एक हफ्ते बाद मौत हो गई है।

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Kerala Father forces daughter drink herbicide died: केरल में स्कूल के दूसरे धर्म के लड़के से बात करने को लेकर पिता ने अपनी बेटी को पहले रॉड से बेरहमी से पीटा। फिर कीटनाशक पिलाकर उसकी हत्या कर दी। ये मामला 29 अक्टूबर का है। पिछले एक हफ्ते से पीड़िता जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसने आखिरकार मंगलवार को दम तोड़ दिया। पुलिस ने 43 वर्षीय पिता अबीस मुहम्मद के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धारा के तहत केस कर दर्ज कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, अबीस अपनी बेटी के दूसरे धर्म के लड़के से बात करने को लेकर नाराज था। इसके लिए उसने अपनी बेटी से कई बार मना किया था कि उससे बात न करें और न ही उससे किसी तरह का रिश्ता रखे। कथित तौर पर जब लड़की ने लड़के से बात करनी नहीं छोड़ी तो पिता ने अपनी बेटी को पहले लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा फिर उसके बाद जबरन कीटनाशक पिलाकर उसकी हत्या कर दी।

बेटी को दी थी बार-बार चेतावनी

पुलिस ने कहा कि लड़की का पिता अबीस मुहम्मद कोच्चि में वल्लारपदम कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल में इंजीनियर है, उसे घटना के बाद अलुवा पश्चिम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं। पुलिस ने एफआईआर का हवाला देते हुए कहा कि अबीस फातिमा की उसके स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के से दोस्ती से नाराज था। उन्होंने अपनी तीन संतानों में सबसे बड़ी बेटी को इस रिश्ते के खिलाफ बार-बार चेतावनी दी थी।

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जब पता चला कि वह फोन पर लड़के के संपर्क में थी, तो अबीस ने मोबाइल ले लिया और उसे नष्ट कर दिया। पुलिस ने बताया कि हालांकि, लड़की दूसरे फोन से लड़के से बात करती रही। 29 अक्टूबर को अबीस ने अपनी बेटी को लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा। गंभीर चोटें पहुंचाने के बाद उसने कथित तौर पर उसे कीटनाशक पीने के लिए मजबूर किया। जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई। इसके बाद फातिमा को उसकी मां इलाज के लिए अस्पताल लेकर आई थी, जहां एक हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई।

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पिता के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धारा में मामला दर्ज 

पुलिस ने अबीस के खिलाफ आईपीसी की धारा 342 (गलत तरीके से कैद करना), 324 (खतरनाक हथियार का उपयोग करके चोट पहुंचाना), 326-ए (गंभीर चोट पहुंचाना) और 307 (हत्या का प्रयास) और आईपीसी की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने कहा कि लड़की की मौत के बाद उसके खिलाफ हत्या से संबंधित अन्य संबंधित धाराएं लगाई जाएंगी।

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