फ्लाइट में सफर करते समय ये हरकतें आपको पहुंचा सकती हैं जेल, जुर्माना भी भरना पड़ सकता
Edited By Khushbu Goyal

ट्रैवल एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।
Edited By Khushbu Goyal

ट्रैवल एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।
Indian Airlines Travel Advisory, Guidelines: पिछले दिनों हवाई जहाज में सफर करते समय यात्रियों ने कुछ ऐसी हरकतें कर दी कि देश शर्मसार हो गया। एयरहोस्टेस के साथ बदतमीजी, महिला यात्रियों के साथ छेड़छाड़, अश्लील हरकतें आदि घटनाएं हुईं। मामले सामने आने के बाद एक्शन भी लिया गया। देशभर में लाखों लोग रोजाना एयर फ्लाइट से एक से दूसरी जगह आते-जाते हैं। विदेशों तक जाते हैं, लेकिन दोबारा फिर से शर्मनाक हरकतें न हों, इसके लिए लोगों को कुछ नियमों के बारे में पता होना चाहिए। जी हां, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन एक सच यह भी है कि फ्लाइट में सफर करने के दौरान की गई कुछ हरकतें लोगों को भारी पड़ सकती हैं। वे जेल जा सकते हैं। उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। जानिए ऐसे ही कुछ हरकतों, नियमों और कानूनों के बारे में…
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डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) सिविल एविएशन को रेगुलेट करता है और विमान हादसों या अन्य घटनाओं की जांच करती है। एयरपोर्ट, हेलिपोर्ट, हवाई उड़ानों आदि के लिए मंजूरी देना, व्यवस्थाओं का निरीक्षण करना आदि भी DGCA का काम है। इसके अलावा DGCA को यात्रियों पर भी कार्रवाई करने का अधिकार है। इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के तहत यह अधिकार सरकार द्वारा दिया गया है। एक्ट की धारा 22, 23, 29 के तहत हवाई जहाज में हुड़दंग मचाना, शराब पीना, गाली गलौज करना अपराध है। ऐसा करने पर यात्रियों को सफर करने से रोका जा सकता है। उन्हें जहाज से उतारा जा सकता है। धारा 23 के तहत शराब या ड्रग्स के नशे में प्लेन या किसी की सुरक्षा को खतरे में डालता क्राइम होगा। ऐसा करने वाले को जहाज से उतार दिया जाएगा।
सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भी यात्रियों के लिए एक गाइडलाइन जारी की हुई है। 2017 में जारी इस गाइडलाइन के मुताबिक, अन्य यात्रियों, क्रू मेंबर्स, एयर होस्टेस के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पैसेंजर को नो-फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा। इस सूची में आने के बाद वह शख्स उस एयरलाइन में दोबारा सफर नहीं कर सकेगा। रिकॉर्ड में उसका नाम अपडेट कर दिया जाएगा। कई देशों में एयरलाइंस यह सिस्टम अपना चुकी हैं। वहीं यह प्रतिबंध हमेशा के लिए, कुछ साल, महीनों, दिनों के लिए हो सकता है। वैसे 30 दिन का बैन लगाने का प्रावधान है। दुर्व्यवहार की भी 3 कैटैगरी हैं। जैसे गलत इशारे करना, गलियां निकालना, शराब पीना। ऐसा करने वाले पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। गलत तरीके से छूने, धक्का देने या लात मारने पर भी 6 महीने का बैन लगता है।
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हवाई जहाज को नुकसान पहुंचाना, किसी को धमकाना, मारपीट करना भी अपराध है। ऐसा करने वाले पर कम से कम 2 साल का बैन लगाया जा सकता है। हिंसात्मक होने पर यह बैन हमेशा के लिए भी हो सकता है, लेकिन नियमानुसार ऐसा उपरोक्त व्यवहार करने वाले के खिलाफ हवाई जहाज के पायलट को शिकायत देनी होगी। विभाग 10 दिन में मामले की जांच करके फैसला सुनाएगा। बता दें कि DGCA के अलावा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत भी हवाई सफर के दौरान कुछ हरकतें करना लोगों को भारी पड़ सकता है। हवाई जहाज में सभी सफर करते हैं। ऐसे में यह पब्लिक प्लेस है। भारतीय कानून के अनुसार, सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें करना, महिलाओं से छेड़छाड़, अश्लील शब्द बोलना क्राइम है। इसके तहत 3 महीने की सजा और जुर्माना लगता है। हवाई यात्रियों पर भी यह लागू हो सकता है।
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कानून के अनुसार, किसी महिला की इज्जत पर हाथ डालना या डालने की कोशिश करना अपराध की श्रेणी में आता है। धारा 354 के तहत ऐसा करना, यौन शोषण करना क्राइम की कैटेगरी में आएगा। ऐसे मामलों में एक साल तक की सजा और जुर्माना लग सकता है। हवाई यात्रियों पर भी यह कानून लागू होगा। किसी महिला की निजता का हनन करना या उसकी इज्जत को भंग करने की साजिश रचते हुए कोई हरकत करना धारा 509 के तहत क्राइम है। ऐसा करने वाले को 3 साल की सजा और जुर्माना लग सकता है। की प्राइवेसी का हनन हो, इसके तहत अपराध माना जा सकता है। इसमें एक साल से 3 साल तक की सजा हो सकती है। धारा 510 के तहत नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर गलत व्यवहार और हरकतें करना क्राइम है। ऐसा करने पर 24 घंटे की सजा और जुर्माना लगा सकता है। हवाई यात्रियों पर भी उपरोक्त कानून लागू होंगे।
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