Income Tax Return Key Dates: वित्त वर्ष 2024-25 का आखिरी महीना शुरू हो गया है। इस महीने लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देशवासियों से अपील की है कि वे सभी तरह के बकाये का निपटारा तय तारीखों पर कर लें, ताकि 31 मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने में कोई दिक्कत न हो। अगर 31 मार्च तक ITR फाइल नहीं करते हैं या कोई भुगतान रह जाता है तो पैनल्टी भरनी पड़ सकती है। 31 मार्च तक लोग वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। जिन्होंने मौजूदा वित्त वर्ष का रिटर्न दाखिल करना है, वे भी इसे भर सकते हैं।
अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान वित्त अधिनियम 2022 में किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संशोधित अधिनियम पेश किया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि टैक्यपेयर्स गलतियों को ठीक करने के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। साल 2022 में जब इस नए प्रावधान को लॉन्च किया गया था तो अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की अधिकतम समय सीमा 2 साल थी, लेकिन बजट 2025 में इस समयसीमा को बढ़ाकर 48 महीने कर दिया गया था। इसलिए अब लोग 2021, 2022, 2023 का अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
INCOME TAX NOTICES: Income Tax Department is now asking for details of family members, expenses, household withdrawals – u/s 142(1) to estimate total expenditure of a household and Returned Income of the household!
---विज्ञापन---New era of litigation now ?
(Notice below received through… pic.twitter.com/Ntzxr22D1A
— CA Himank Singla (@CAHimankSingla) February 26, 2025
2 मार्च
– जनवरी 2025 में धारा 194-IA के तहत काटे गए टैक्स संबंधी चालान की डिटेल पेश करने की तारीख
– जनवरी 2025 में धारा 194-IB के तहत काटे गए टैक्स संबंधी चालान की डिटेल पेश करने की तारीख
– जनवरी 2025 में धारा 194-S के तहत काटे गए टैक्स संबंधी चालान की डिटेल पेश करने की तारीख
-जनवरी 2025 में धारा 194-M के तहत काटे गए टैक्स संबंधी चालान की डिटेल पेश करने की तारीख
7 मार्च
– फरवरी 2025 महीने के लिए काटे गए टैक्स को जमा करने की तारीख।
15 मार्च
-असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी किस्त भरने की लास्ट डेट
– इनकम टैक्स की धारा 44AD/44ADA की अनुमानित योजना के तहत असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की पूरी रकम भरने की आखिरी तारीख
– सरकारी कार्यालय द्वारा फॉर्म 24G पेश करने की आखिरी तारीख, जहां फरवरी 2025 महीने के लिए TDS/TCS का भुगतान चालान प्रस्तुत किए बिना किया गया है।
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16 मार्च
– जनवरी 2024 में धारा 194-IA के तहत टैक्स कटौती के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करने की तारीख
– जनवरी 2024 में धारा 194-IB के तहत टैक्स कटौती के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करने की तारीख
– जनवरी 2024 में धारा 194-M के तहत टैक्स कटौती के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करने की तारीख
– जनवरी 2024 में धारा 194-S के तहत टैक्स कटौती के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करने की तारीख
17 मार्च
– जनवरी 2025 में धारा 194-IA के तहत काटे गए टैक्स के लिए TDS प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख
– जनवरी 2025 में धारा 194-IB के तहत काटे गए टैक्स के लिए TDS प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख
– जनवरी 2025 महीने में धारा 194-S के तहत काटे गए टैक्स के लिए TDS प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख
30 मार्च
– फरवरी 2025 में धारा 194-IA के तहत काटे गए टैक्स संबंधी चालान की डिटेल पेश करने की तारीख
– फरवरी 2025 में धारा 194-IB के तहत काटे गए टैक्स संबंधी चालान की डिटेल पेश करने की तारीख
– फरवरी 2025 में धारा 194-M के तहत काटे गए टैक्स संबंधी चालान की डिटेल पेश करने की तारीख
– फरवरी 2025 माह में धारा 194-S के तहत काटे गए टैक्स संबंधी चालान की डिटेल पेश करने की तारीख
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31 मार्च
– वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म नंबर 3CEAD भरने की तारीख
– विदेशी टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए वर्ष 2022-23 में टैक्स के लिए प्रस्तावित विदेशी आय और इस आय पर काटे गए या भुगतान किए गए टैक्स की डिटेल फॉर्म 67 में अपलोड करने की तारीख
– असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 31 मार्च तक जरूर कर दें।