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किराये के मकान में कुछ भी बदलाव करने से पहले जान लें ये कानून, वरना पड़ सकते हैं लेने के देने

जब आप कोई मकान या प्रॉपर्टी किराए पर लेते हैं तो आपका अधिकार होता है कि आप यहां तब तक रहें, जब तक आपकी एग्रीमेंट हुई है, लेकिन रेंट वाली प्रॉपर्टी में आप ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए कानून निर्धारित किए गए हैं.

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Tenants Rights On A Rental Property: किराये के घर में रहने वाले लोग अक्सर उस जगह को अपनी पसंद के हिसाब से बदलना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा आरामदायक और अपना-सा लगे. हालांकि, हर बदलाव कानूनी रूप से मान्य नहीं होता है, और किरायेदारों को प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज करने से पहले नियमों को समझ लेना चाहिए.

क्या कहता है कानून?

भारत में ‘ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882’ मकान-मालिकों और किरायेदारों, दोनों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में बताता है. ये कानून यह भी बताता है कि किरायेदार किराये की अवधि के दौरान प्रॉपर्टी में किस हद तक बदलाव कर सकता है. इस कानून की धारा 108 के मुताबिक, आम तौर पर किरायेदारों से ये उम्मीद की जाती है कि वो घर को उसी हालत में वापस करें जिसमें उन्हें वो मिला था, सिवाय सामान्य इस्तेमाल से होने वाली टूट-फूट के. साथ ही, धारा 108(h) किरायेदारों को लीज के दौरान उनकी तरफ से लगाए गए फिक्स्चर या इंस्टॉलेशन को हटाने की इजाजत देती है, बशर्ते वो घर छोड़ने से पहले प्रॉपर्टी को उसकी मूल स्थिति में वापस ले आएं.

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कौन से चेंजेज किए जा सकते हैं?

नतीजतन, अस्थायी और ऐसे बदलाव जिन्हें बदला जा सके, आम तौर पर मान्य होते हैं. किरायेदार दीवार पर लगने वाले टेलीविजन, एयर कंडीशनर, वॉटर प्यूरीफायर, गीजर और पर्दे जैसी चीजें लगा सकते हैं. सजावटी चीजें जैसे घड़ियां, शीशे, आसानी से हट सकने वाले वॉलपेपर और ‘पील-एंड-स्टिक’ वॉल डेकल्स भी आम तौर पर स्वीकार्य होते हैं.

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इसी तरह, आसानी से हटाई जा सकने वाली स्टोरेज यूनिट, शेल्फ और लकड़ी या कांच जैसी चीजों से बने अस्थायी पार्टीशन की भी अक्सर इजाजत होती है क्योंकि उन्हें बिना किसी स्थायी नुकसान के हटाया जा सकता है. हालांकि, कुछ बदलावों के लिए मकान-मालिक की मंजूरी की जरूरत हो सकती है. दीवारों को फिर से रंगना, खासकर किसी अलग रंग में, एक बड़ा बदलाव माना जा सकता है. इसी तरह, बड़े छेद करने से ऐसी चिंताएं पैदा हो सकती हैं जो साधारण कील लगाने से नहीं होतीं.

इन बातों का ध्यान रखें

भविष्य में होने वाले संभावित विवादों से बचने के लिए, किरायेदारों को किसी भी बड़े बदलाव के लिए मकान मालिक से लिखित मंज़ूरी लेनी चाहिए. एक लिखित समझौता स्पष्टता सुनिश्चित करने और किरायेदारी के दौरान दोनों पक्षों के हितों की रक्षा करने में मदद कर सकता है.

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लेखक के बारे में

Shariqul Hoda

न्यूज़ 24 डिजिटल में शारिकुल होदा सीनियर सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मुख्य तौर पर वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरें लिखते हैं. शारिकुल ने 2008 में दूरदर्शन में बतौर इंटर्न अपनी शुरुआत की, इसके बाद वह दैनिक जागरण, टीवी टुडे नेटवर्क, जनसंदेश, श्री न्यूज़, भारत खबर, स्पोर्ट्सकीड़ा, WION और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्होंने 3 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव से लेकर देश की बड़ी घटनाओं को कवर किया है. अपने डेढ़ दशक के मीडिया करियर में शारिकुल ने देश की राजनीति, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, खेलकूद से जुड़ी घटनाओं की अच्छी समझ हासिल की है. कितने साल का तजुर्बा: 16 साल शिक्षा: शारिकुल ने बैंगलोर यूनिवर्सिटी (आचार्य इंस्टीट्यूट) से बीए जर्नलिज्म और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी (एपीजे इंस्टीट्यूट) से मास्टर्स इन जर्नलिज्म और मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई की है.
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