EPFO ने बदल दिया नियम! घर बैठे होगा PF खाता ट्रांसफर, सामने आया नया अपडेट

पिछले कुछ दिनों से EPFO में PF का खाता ट्रांसफर करने को लेकर कई खबरें सामने आईं, लेकिन अब EPFO ने इसको लेकर एक नया आधारिक ऐलान किया है, जिसमें संशोधित फॉर्म 13 सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है।

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नौकरी बदलने पर अब अपने पीएफ (Provident Fund) खाते को ट्रांसफर करना अब पहले से कहीं ज्यादा सरल कर दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ ट्रांसफर के प्रोसेस को सरल बनाते हुए अब ज्यादातर मामलों में नियोक्ता (employer) की मंजूरी की जरूरत को खत्म करने का ऐलान किया है। दरअसल, पुरानी प्रक्रिया में काफी समय लगता था, जिसके समाधान के लिए ही यह फैसला लिया गया है। जानिए यह कैसे खाता धारकों के लिए फायदेमंद साबित होगा?

क्या है नया बदलाव?

EPFO के तहत पहले तक ये रूल था कि अगर कोई कर्मचारी अपनी नौकरी बदलता था, तो उसके PF अकाउंट को पुराने (Source) और नए को ईपीएफ ऑफिस में जाकर ट्रांसफर कराना होता था। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता था, क्योंकि मंजूरी के कई चरण पूरे करने होते थे, लेकिन अब EPFO ने Form 13 की नई सॉफ्टवेयर सर्विस शुरू की है, जिससे जैसे ही ऑफिस में ट्रांसफर क्लेम पास होगा, वैसे ही आपका पैसा नए PF खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे प्रक्रिया में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा।

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बदलाव से और क्या फायदे?

इस बदलाव से अब बहुत से मामलों में नियोक्ता की मंजूरी नहीं लेनी होगी, जिससे PF ट्रांसफर जल्दी और आसान होगा। इसके अलावा, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल हिस्से की अलग जानकारी मिलेगी, जिससे TDS सही से काटा जा सकेगा। वहीं, इस प्रक्रिया से 1.25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा, EPFO ने यह भी जानकारी दी कि UAN (Universal Account Number) का बल्क जनरेशन (bulk generation-बहुत सारे कर्मचारियों के UAN एक साथ बनाना) किया जा सकेगा, जिसमें आधार नंबर की भी जरूरत नहीं होगी।

हालांकि, सुरक्षा के लिए ऐसे UAN शुरू में फ्रोजन रहेंगे और आधार लिंक होने के बाद ही एक्टिव किए जाएंगे। इसके पहले तक हर कर्मचारी के लिए अलग-अलग UAN बनाना पड़ता था, जिसमें बहुत समय लगता था।

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कैसे करें खाता ट्रांसफर?

अगर आप भी घर बैठे PF खाता ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले EPFO के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉग इन करें। यहां पर ‘ऑनलाइन सर्विसेज’ पर जाकर ‘वन मेंबर-वन ईपीएफ अकाउंट (ट्रांसफर रिक्वेस्ट)’ पर क्लिक कर दें। मांगी गई जानकारी भर दें। फॉर्म को वेरिफाई करने के बाद OTP मिलेगा। उसको डालने के बाद सबमिट कर दें। इसके बाद ट्रांसफर रिक्वेस्ट को वेरिफाई और ऑथराइज किया जाएगा। इस प्रोसेस के बाद पीएफ बैलेंस ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

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लेखक के बारे में

Shabnaz

Shabnaz

शबनाज़ खानम एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो वर्तमान में न्यूज़24 में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने इंडिया डेली लाइव, ज़ी न्यूज़ सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों में विभिन्न पदों पर ज़िम्मेदारियां निभाई हैं। शबनाज़ ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्हें डिजिटल और टीवी दोनों में काम करने का 5 साल का अनुभव प्राप्त है और वे अपने संपादन कौशल, बारीक नज़र और विस्तृत कहानी को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने के लिए जानी जाती हैं। काम के अलावा, उन्हें सिनेमा और लाइफस्टाइल पर बातचीत करना बेहद पसंद है, जो उनकी कहानी कहने की गहरी रुचि को दर्शाता है।
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