दिल्ली में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर अगर आपको भी नोटिस मिला है तो चुनाव आयोग की तरफ से इस मामले में बड़ी राहत दी गई है. दिल्ली स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया कि जिन वोटरों को दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, BLO उनके घर जाकर दस्तावेज लेंगे. अब वोटरों को सुनवाई के लिए ERO/AERO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है.
किन मतदाताओं के घर जाएंगे BLO?
प्रेस नोटिफिकेशन के मुताबिक, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को अनमैप्ड कैटेगरी में डाले जाने से संबंधित नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घर BLO जाएंगे. वोटर्स को संबंधित दस्तावेज BLO को उपलब्ध कराने होंगे. इन डॉक्यूमेंट्स को BLO ऑनलाइन सिस्टम पर अपलोड करेंगे, जिसके आधार पर ERO आगे फैसला करेगा. आयोग ने साफ किया है कि ऐसे मतदाताओं को सामान्य तौर पर सुनवाई के लिए ERO या AERO कार्यालय नहीं बुलाया जाएगा. हालांकि, किसी विशेष परिस्थिति में ERO सुनवाई जरूरी समझता है तो इसे प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन कराया जाएगा.
परिवार का सदस्य भी हो सकता है शामिल
नई व्यवस्था में जरूरत पड़ने पर मतदाता अपने परिवार के किसी वयस्क सदस्य को अपनी ओर से सुनवाई में शामिल हो सकते हैं. हर स्थिति में मतदाता का खुद ऑफिस पहुंचना जरूरी नहीं होगा. चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि BLO के घर पहुंचने पर नोटिस से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उन्हें उपलब्ध कराएं, जिससे प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके.
दिल्ली में SIR की प्रक्रिया के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर 2026 के SIR से जुड़ी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, नोटिस पाने वाले लोगों की लिस्ट, दावे-आपत्तियां और अन्य जानकारी उपलब्ध कराई गई है.
कब तक का दिया गया है समय?
आयोग के मुताबिक, दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समय सीमा 31 अगस्त से 30 अक्टूबर 2026 तक है, जबकि नोटिस जारी करने और दावों-आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 30 नवंबर तक चलेगी. अंतिम मतदाता सूची 4 दिसंबर 2026 को प्रकाशित की जानी है. साथ ही SIR के साथ नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष कैंप भी लगाए जा रहे हैं.