SIR को लेकर जारी विवाद के बीच शनिवार को भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने अहम बैठक की, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए. प्राप्त जानकारी के मुताबिक एसआईआर में अगर वोटर का नाम नहीं है तो उसे अब दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, बीएलओ खुद घर-घर जाकर अब वोटर कार्ड को ठीक करेगा. इसके अलावा गोवा में जिन पात्र 97 लोगों का नाम एसआईआर में नहीं जोड़ा गया, उन्हें भी वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा. चुनाव आयोग की इस बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ अन्य दो चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी शामिल रहे.
आयोग ने सबसे बड़ी राहत उन मतदाताओं को दी है, जिन्हें SIR के दौरान नाम से संबंधित नोटिस मिले हैं. अब ऐसे मतदाताओं को जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए बार-बार चुनाव आयोग के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी. बूथ लेवल अधिकारी (BLO) खुद आपके के घर पहुंचेंगे और आवश्यक दस्तावेज जुटाकर उन्हें ECI-Net पोर्टल पर अपलोड करेंगे.
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नोटिस मिलने पर घर पहुंचेगा BLO
SIR के दौरान जिन मतदाताओं का नाम पुराने रिकॉर्ड से मैप नहीं हो पाया है, जिनके दस्तावेजों में किसी तरह की विसंगति सामने आई है, उनके मामलों में BLO घर जाकर प्रक्रिया पूरी कराएंगे. आयोग के मुताबिक, सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही सुनवाई की जरूरत पड़ेगी. ऐसी सुनवाई भी मुख्य रूप से ऑनलाइन कराने की व्यवस्था होगी. मतदाता चाहें तो अपनी जगह परिवार के किसी वयस्क सदस्य को भी सुनवाई के लिए अपॉइन्ट कर सकते हैं. इसके अलावा बेघर लोगों, रैन बसेरों में रहने वाले नागरिकों और कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष हेल्प डेस्क और कैंप लगाए जाएंगे.
दिल्ली और महाराष्ट्र के नागरिकों को भी मिली राहत
चुनाव आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा भी बढ़ाई है. दिल्ली में अब 30 अक्टूबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी, जबकि इनके निपटारे की अंतिम तारीख 30 नवंबर रखी गई है. महाराष्ट्र में आवेदन की समयसीमा बढ़ाकर 12 अक्टूबर 2026 कर दी गई है. यहां 10 नवंबर 2026 तक मामलों का निस्तारण किया जाएगा. इसके साथ ही गोवा में SIR के दौरान छूटे 97 पात्र मतदाताओं को भी मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा. इनमें से 81 लोग पहले ही फॉर्म-6 भर चुके हैं.
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