हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: DiwaliIndia blocGyanesh KumarBigg Boss 20

SIR पर चुनाव आयोग ने दी बड़ी सुविधा, मान ली जजों की बात; अब अब एक साथ अपलोड होंगे कई आदेश

ट्रिब्यूनल के जजों को अब अपने आदेश पोर्टल पर एक-एक करके अपलोड करने की बाध्यता नहीं रहेगी. चुनाव आयोग ने ECINET पोर्टल में बदलाव करते हुए एक साथ कई आदेश अपलोड करने की सुविधा शुरू की है.

विज्ञापन
चुनाव आयोग ने ECINET पोर्टल में बदलाव करते हुए एक साथ कई आदेश अपलोड करने की सुविधा शुरू की है. (Photo: PTI)

पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की एसआईआर (SIR) प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने अपीलीय ट्रिब्यूनल के जजों को अब बड़ी सुविधा दी है. आयोग ने जजों की ओर से पोर्टल की कार्यप्रणाली में बदलाव को लेकर उठाई गई मांगों को स्वीकार करते हुए कई तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं. इससे न केवल आदेश तैयार करने की प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि लंबित आदेशों को भी तेजी से पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा. इसके अलावा जल्द ही जजों को आधार आधारित ई-साइन के स्थान पर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) से लॉगिन करने की सुविधा देने की तैयारी है.

डिजिटल सिग्नेचर के जरिए लॉगिन की सुविधा

चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक, जजों की तीन प्रमुख मांगों पर कार्रवाई की गई है. इनमें एक साथ कई आदेश अपलोड करने, आदेशों को ड्राफ्ट के रूप में सुरक्षित रखने और डिजिटल सिग्नेचर के जरिए पोर्टल पर लॉगिन करने की सुविधा शामिल है. ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि इनमें से दो बदलाव पहले ही लागू किए जा चुके हैं, जबकि तीसरे को इसी सप्ताह मंजूरी मिलने की संभावना है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में SIR नोटिस मिलने वाले 33.1 लाख वोटर्स में से 94% को फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल करने को मिली मंजूरी, 4 दिसंबर को जारी होगी लिस्ट

विज्ञापन

अब एक साथ अपलोड हो सकेंगे कई आदेश

ट्रिब्यूनल के जजों को अब अपने आदेश पोर्टल पर एक-एक करके अपलोड करने की बाध्यता नहीं रहेगी. चुनाव आयोग ने ECINET पोर्टल में बदलाव करते हुए एक साथ कई आदेश अपलोड करने की सुविधा शुरू की है. दरअसल, पिछले एक महीने से अधिक समय में ट्रिब्यूनल ने बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया था, लेकिन तकनीकी प्रक्रिया के कारण कई आदेश पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाए थे. नई सुविधा से लंबित आदेशों को तेजी से अपलोड करने में मदद मिलेगी.

अंतिम आदेश से पहले ड्राफ्ट सेव करने का विकल्प

आयोग ने जजों को आदेशों का मसौदा सुरक्षित रखने की सुविधा भी दी है. अब किसी मामले में आदेश तैयार करने के बाद उसे सीधे अंतिम रूप देने की जरूरत नहीं होगी. जज उसे ड्राफ्ट के तौर पर सेव कर सकेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उसमें संशोधन कर सकेंगे. इससे आदेशों में सुधार करना और अंतिम प्रति तैयार करना आसान होगा.

विज्ञापन

यह भी पढ़ें: ‘पता बदलने पर वोटर दोबारा फॉर्म 6 क्यों भरे?’, चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बोले- वैधता पर फैसला बाकी

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Akarsh Shukla

आकर्ष शुक्ला न्यूज 24 के साथ बतौर चीफ सब एडिटर जुड़े हुए हैं. मूल रूप से नोएडा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले आकर्ष ने पत्रकारिता का सफर 2016 में प्रिंट मीडिया से शुरू हुआ, बाद में उन्होंने डिजिटल मीडिया का रुख किया. आकर्ष शुक्ला ने गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUS&T) हिसार, हरियाणा से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MJMC) की डिग्री हासिल की. आकर्ष ने दिल्ली के अखबार वूमेन एक्सप्रेस में काम किया. इसके बाद नवोदय टाइम्स, ओपेरा न्यूज, वनइंडिया, इंडिया डॉट कॉम (जी मीडिया ग्रुप) में विभिन्न पदों पर कार्य किया. आकर्ष शुक्ला अक्टूबर, 2025 से न्यूज24 से जुड़े हुए हैं, जहां वो मुख्य रूप से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय और राजनीति से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ही आकर्ष शिफ्ट हेड के तौर पर टीम का नेतृत्व भी करते हैं. आकर्ष ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अलावा संसद से जुड़ी खबरों को कवर किया है. उनकी राजनीति में गहरी रुचि है, इस कारण वह राजनीति से जुड़ी खबरों को आसान शब्दों में लिखने में माहिर हैं. डिग्री और डिप्लोमा: आकर्ष शुक्ला ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक (BA) की डिग्री के बाद गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUS&T) हिसार, हरियाणा से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MJMC) पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. आकर्ष शुक्ला ने DICS इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 2 साल का डिप्लोमा भी किया है. पत्रकारिता में अनुभव: 10 वर्ष से अधिक
... और पढ़ें

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola