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बिना नंबर प्लेट के स्कूटी चलाना 'क्राइम' नहीं! धोखाधड़ी के केस में आया हाई कोर्ट का बड़ा ऑर्डर

Driving Vehicle Without Number Plate Not Cheating: पेश मामले में पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि चारमीनार इलाके में टू व्हीलर ड्राइवर को जांच के लिए रोका गया। जांच में उसके टू व्हीलर पर नंबर प्लेट नहीं मिली थी।

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सांकेतिक तस्वीर।

Driving Vehicle Without Number Plate Not Cheating: बिना नंबर प्लेट के टू व्हीलर चलाना किसी के साथ धोखाधड़ी करना नहीं है। यह टिप्पणी करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक मामले में बड़ा आदेश सुनाया है। दरअसल, जस्टिस के सुजाना की पीठ ने एक टू व्हीलर ड्राइवर के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 में दर्ज एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया है। बता दें इस धारा में किसी के साथ धोखाधड़ी या बेईमानी करने पर मुकदमा दर्ज किया जाता है।

बिना नंबर प्लेट के टू व्हीलर चलाना धोखाधड़ी नहीं

अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा कि पेश मामले में वाहन चालक बिना नंबर प्लेट के अपना टू व्हीलर चला रहा था, जो किसी भी तरह धोखाधड़ी के अंतर्गत नहीं आता है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर को आईपीसी की धारा 420 में दर्ज करते हुए ये नहीं बताया गया कि आरोपी ने किसके साथ चीटिंग की।

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पुलिस की दलीलों पर कोर्ट का ये था रुख

सुनवाई के दौरान पुलिस की दलीलों के बाद अदालत ने इस मामले में मोटर व्हीकल एक्ट के Section 80(a) पर जोर दिया, जिसके तहत वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन करने की बात कही गई है और इसमें वाहन के बिना नंबर प्लेट के चलाने के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है।

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क्या था पूरा मामला

पेश मामले में पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि चारमीनार इलाके में टू व्हीलर ड्राइवर को जांच के लिए रोका गया। जांच में उसके टू व्हीलर पर नंबर प्लेट नहीं मिली, इसके बाद उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी, और मोटर व्हीकल एक्ट के Section 80(a) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। बता दें इसी एफआईआर को टू व्हीलर मालिक ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

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लेखक के बारे में

Amit Kasana

अमित कसाना: पत्रकारिता की दुनिया में एक सिद्धहस्त कहानीकार अमित कसाना सिर्फ खबरें नहीं लिखते बल्कि उन्हें बारीकी से संवारते हैं ताकि पाठकों तक सटीक, ताजा और प्रभावी जानकारी पहुंचे. News 24 में न्यूज एडिटर के रूप में उनकी भूमिका समाचारों को प्रस्तुत करने से कहीं अधिक है, वह उन्हें संदर्भ और दृष्टिकोण के साथ गढ़ते हैं. 2008 में 'दैनिक जागरण' से अपनी यात्रा शुरू करने वाले अमित ने 'दैनिक भास्कर' और 'हिंदुस्तान' जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में भी अपनी पहचान बनाई. 17 वर्षों के लंबे अनुभव के साथ उन्होंने पत्रकारिता के हर पहलू को बारीकी से समझा, चाहे वह प्रिंट, टेलीविजन या डिजिटल मीडिया हो. राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन, कानून, ऑटोमोबाइल, लाइफस्टाइल और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में उनकी गहरी पकड़ है. ब्रेकिंग न्यूज की रोमांचक दुनिया, खोजी पत्रकारिता की गहराई और तथ्यपूर्ण रिपोर्टिंग का संयोजन अमित की कार्यशैली की पहचान है. News 24 में उनका लक्ष्य स्पष्ट है समाचारों को त्वरितता और सटीकता के साथ प्रस्तुत करना ताकि पाठकों को भरोसेमंद और सार्थक जानकारी मिल सके.
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