Gyanendra Sharma
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नई दिल्ली: तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी के फैसले पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय की सलाह के बाद राज्यपाल आरएन रवि ने अपना फैसला बदल लिया है। इस मामले में अब राज्यपाल अटॉर्नी जनरल से सलाह लेंगे। जबतक एजी की ओर से कानूनी राय नहीं आती है, तबतक कैबिनेट से सेंथिल की बर्खास्तगी नहीं होगी।
सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री की दखल के बाद राज्यपाल ने फैसले को बदला। सेंथिल पर अपने बदले हुए फैसले को लेकर राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री स्टालिन को भी पत्र भेजा है। 14 जून को सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बाद, सरकार ने उन्हें बिना विभाग के मंत्री के रूप में बरकरार रखा और उनके द्वारा रखे गए विषयों को वित्त मंत्री थंगम थेनारासु (बिजली) और आवास मंत्री मुथुसामी (आबकारी) को आवंटित कर दिया गया।
सूत्रों ने बताया कि अटॉर्नी जनरल की कानूनी राय मिलने तक सेंथिल बालाजी को कैबिनेट से बर्खास्त नहीं किया जाएगा। राज्यपाल आरएन रवि ने कहा कि सेंथिल बालाजी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। वह मंत्री के तौर पर अपने पद का दुरुपयाग कर रहे हैं। जांच भी प्रभावित कर रहे हैं। इससे कानूनी प्रक्रियाओं में अड़चन पैदा हो रही है। वर्तमान में सेंथिल आपराधिक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
उन पर पीएमएलए और आईपीसी की धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। ऐसे में आशंका है कि सेंथिल के मंत्री पद पर बने रहने से वह जांच प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकते हैं।
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