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यात्रियों को बड़ी राहत! 48 घंटे के भीतर कैंसिल की टिकट तो नहीं कटेगा कोई चार्ज, DGCA ने रिफंड नियमों में किया बदलाव

नए बदलावों के अनुसार अगर आप प्लाइट की टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करते हैं, इसके लिए आपसे किसी भी तरह का चार्ज नहीं वसूला जाएगा.

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विमान यात्रियों के लिए डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने बड़ी राहत की खबर दी है. डीजीसीए ने अब फ्लाइट टिकट कैंसिल करने के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए एयरलाइंस कंपनियों के लिए समय-सीमा सेट कर दी है. नए बदलावों के अनुसार अगर आप प्लाइट की टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करते हैं, इसके लिए आपसे किसी भी तरह का चार्ज नहीं वसूला जाएगा.

क्या कहता है नया नियम?

नए नियमों के तहत एयरलाइंस को बुकिंग के 24 घंटे के भीतर यात्रियों के नाम में गलती सुधारने पर कोई अतिरिक्त शुल्क वसूलने से रोका गया है, बशर्ते टिकट एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट से खरीदा गया हो. 48 घंटे की अवधि में यात्रियों को टिकट रद्द या संशोधित करने का ‘लुक-इन’ विकल्प मिलेगा, हालांकि नए उड़ान के सामान्य किराए का भुगतान करना होगा. घरेलू उड़ानों के लिए 7 दिन और अंतरराष्ट्रीय के लिए 15 दिन से कम समय वाली उड़ानों पर यह सुविधा लागू नहीं होगी. ये बदलाव यात्री-अनुकूल बनाने व एयरलाइंस की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हैं.

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रिफंड समयसीमा और ट्रैवल एजेंट जिम्मेदारी


ट्रैवल एजेंट या पोर्टल से टिकट खरीदने पर रिफंड की पूरी जिम्मेदारी एयरलाइंस पर होगी, क्योंकि एजेंट उनके अधिकृत प्रतिनिधि हैं. DGCA ने सख्ती से कहा कि रिफंड प्रक्रिया 14 वर्किंग डेज के भीतर पूरी होनी चाहिए. मेडिकल इमरजेंसी में टिकट कैंसिलेशन पर रिफंड या क्रेडिट शेल की व्यवस्था भी शामिल की गई. क्रेडिट कार्ड भुगतान पर 7 दिन और कैश पर तत्काल रिफंड अनिवार्य है. एयरलाइंस को बुकिंग के समय कैंसिलेशन चार्ज दिखाना होगा.

ये संशोधन विमानन मंत्रालय के निर्देशों के बाद आए, जब शिकायतों की लंबी फेहरिस्त काफी लंबी हो गई. यात्री संगठनों ने इसे स्वागतयोग्य कदम बताया, लेकिन कार्यान्वयन पर नजर रखने की बात कही. एयरलाइंस को वेबसाइट पर रिफंड नीति प्रदर्शित करने व एजेंट अनुबंधों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया. इससे हवाई यात्रा अधिक विश्वसनीय बनेगी.

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लेखक के बारे में

Akarsh Shukla

आकर्ष शुक्ला न्यूज 24 के साथ बतौर चीफ सब एडिटर जुड़े हुए हैं. मूल रूप से नोएडा, उत्तर प्रदेश के रहने वाले आकर्ष ने पत्रकारिता का सफर 2016 में प्रिंट मीडिया से शुरू हुआ, बाद में उन्होंने डिजिटल मीडिया का रुख किया. आकर्ष शुक्ला ने गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUS&T) हिसार, हरियाणा से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MJMC) की डिग्री हासिल की. आकर्ष ने दिल्ली के अखबार वूमेन एक्सप्रेस में काम किया. इसके बाद नवोदय टाइम्स, ओपेरा न्यूज, वनइंडिया, इंडिया डॉट कॉम (जी मीडिया ग्रुप) में विभिन्न पदों पर कार्य किया. आकर्ष शुक्ला अक्टूबर, 2025 से न्यूज24 से जुड़े हुए हैं, जहां वो मुख्य रूप से राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय और राजनीति से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ही आकर्ष शिफ्ट हेड के तौर पर टीम का नेतृत्व भी करते हैं. आकर्ष ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अलावा संसद से जुड़ी खबरों को कवर किया है. उनकी राजनीति में गहरी रुचि है, इस कारण वह राजनीति से जुड़ी खबरों को आसान शब्दों में लिखने में माहिर हैं. डिग्री और डिप्लोमा: आकर्ष शुक्ला ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक (BA) की डिग्री के बाद गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (GJUS&T) हिसार, हरियाणा से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन (MJMC) पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. आकर्ष शुक्ला ने DICS इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 2 साल का डिप्लोमा भी किया है. पत्रकारिता में अनुभव: 10 वर्ष से अधिक
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