दिल्ली में जारी SIR के लिए राजधानी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जो ड्राफ्ट जारी किया था, उसे लेकर आपत्तियां दर्ज करवाने की टाइम लीमिट को बढ़ा दिया है. अब दिल्लीवाले 30 अक्टूबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं. 30 नवंबर तक ड्राफ्ट SIR में आए नोटिस का निपटारा किया जाएगा. SIR प्रोसेस पूरी होने के बाद फाइनल लिस्ट 4 दिसंबर को जारी की जाएगी, जोकि पहले 4 नवंबर को होने वाली थी.
पोलिंग बूथों पर खास कैंप्स
वहीं, CEO दफ्तर आज SIR प्रक्रिया के तहत राजधानी के 14,947 पोलिंग बूथों पर खास कैंप्स लगाए जा रहे हैं. इनका मकसद है कि उन मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए, जिनका नाम अभी तक रिकॉर्ड नहीं हो पाया है. जिन लोगों का नाम SIR ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं है, वो फॉर्म 6 भर सकते हैं. पता बदलने पर फॉर्म 8 भी भर सकते हैं. आयोग के मुताबिक, दिल्ली में करीब सवा तीन लाख लोग फॉर्म 6 भरकर एप्लीकेशन दे चुके हैं.
कैसे चेक करें नाम?
अगर किसी व्यक्ति ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी वोट नहीं दे पाएगा. कोई भी शख्स दोबारा वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है. सबसे पहले दिल्ली के चीफ इलेक्शन ऑफिसर की वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट रोल में अपना नाम चेक करें. अगर आप कोई आपत्ति दर्ज करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल करें. अगर नाम नहीं मिल रहा है तो 30 अक्टूबर 2026 से पहले फॉर्म भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं और अपना नाम फिर से लिस्ट में जुड़वाने के लिए आवेदन करें. अगर आप पता बदलवाना चाहते हैं, तो फॉर्म 8 भरें. वोटर ID में किसी तरह का बदलाव करवाने के लिए भी फॉर्म 8 का ही इस्तेमाल किया जाएगा. किसी को ये लगता है कि किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है, तो फॉर्म 7 के जरिए आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है.