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रिहा हुए CJP फाउंडर अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका अब तक सलाखों के पीछे क्यों?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके को शनिवार दोपहर को SEM कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें कुछ शर्तों के साथ रिहा कर दिया गया.

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जमानत मिलने के बाद CJP फाउंडर अभिजीत दीपके रिहा हुए. (Photo: File)

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके को शनिवार दोपहर को SEM कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें कुछ शर्तों के साथ रिहा कर दिया गया. मजिस्ट्रेट ने दीपके से बॉन्ड साइन करवाने के बाद रिहा करने के आदेश दिए. शनिवार को ‘लहरा दो तिरंगा मार्च’ में शामिल होने से पहले ही अभिजीत दीपके को पुलिस ने धर-दबोचा और फिर आज जमानत भी मिल गई. वहीं, CJP नेता आशुतोष रांका और सौरव दास गिरफ्तारी के बाद से अब तक जेल में बंद हैं.

ये भी पढ़ें: ‘थप्पड़ मारा, बदसलूकी की…’, CJP के तिरंगा मार्च में CRPF कॉन्स्टेबल पर हुआ हमला, दिल्ली पुलिस ने जारी किया वीडियो

रिहा होने के बाद दीपके का पोस्ट

रिहा होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया. उन्होंने सौरव दास और आशुतोष रांका की एक फोटो शेयर की, जिसमें कैप्शन लिखा था, ”अब बस अपने ब्रदर्स के आजाद होने का इंतजार है.” दरअसल, इस हफ्ते जंतर-मंतर पर बिना इजाजत तिरंगा लहराने के आरोप में पुलिस ने सौरव दास और आशुतोष रांका को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने आरोप लगाया कि उन्होंने शांति भंग करने की कोशिश की.

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क्यों रिहा हुए दीपके?

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों का कहना है कि दीपके को रिहा करने की अहम वजह ये है कि वो मार्च वाली जगह पर नहीं पहुंचे थे. वहीं, आशुतोष रांका और सौरव दास पर ये आरोप है कि वो मना किए जाने के बावजूद चुपके से जंतर-मंतर पहुंचे और अशांति भंग करने की कोशिश की. दिल्ली पुलिस ने दीपके को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत शांति भंगा करने के मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया था. धारा 170 पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध (cognisable offence) को रोकने के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है. वहीं, धारा 126 एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड मांगने का अधिकार देती है. इनमें से किसी में भी किसी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाता है.

ये भी पढ़ें: ‘तिरंगा मार्च’ में गिरफ्तारी… अगले दिन अभिजीत दीपके को मिली सशर्त जमानत; बॉन्ड भरने के बाद ही रिहाई

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लेखक के बारे में

Varsha Sikri

वर्षा सिकरी News24 हिंदी डिजिटल में सीनियर सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. जर्नलिज्म में 9 साल का अनुभव रखने वाली वर्षा सिकरी राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. वर्षा सिकरी ने सितंबर 2017 में इंडिया टीवी से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद से उन्होंने रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज, आज तक जैसे चैनलों में काम किया. फिलहाल वो News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 9 साल के करियर में वर्षा सिकरी ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. वर्षा सिकरी का पत्रकारिता में अनुभव: 9 साल योग्यता: NRAI स्कूल ऑफ मास कम्यूनिकेशन से ग्रेजुएशन करने के बाद वर्षा सिकरी ने मीडिया में अपने करियर की शुरुआत की. उन्होंने बतौर एंकर और रिपोर्टर भी काम किया है.
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