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Oxfam India: सीबीआई ने ऑक्सफैम इंडिया NGO के खिलाफ दर्ज किया केस, कानून के खिलाफ विदेशों से वसूल रहे थे चंदा

Oxfam India: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ऑक्सफैम इंडिया (Oxfam India) और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ बुधवार को केस दर्ज किया है। आरोप है कि इस ग्लोबल एनजीओ ने भारत के विदेशी फंडिंग नियमों यानी एफसीआरए एक्ट का उल्लंघन किया है। कानून तोड़कर चंदा वसूला जा रहा था। सीबीआई टीम ने ऑक्सफैम के दफ्तरों पर […]

Edited By : Bhola Sharma | Updated: Apr 20, 2023 11:07
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CBI, Oxfam India, Foreign Contribution Act FCRA
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Oxfam India: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ऑक्सफैम इंडिया (Oxfam India) और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ बुधवार को केस दर्ज किया है। आरोप है कि इस ग्लोबल एनजीओ ने भारत के विदेशी फंडिंग नियमों यानी एफसीआरए एक्ट का उल्लंघन किया है। कानून तोड़कर चंदा वसूला जा रहा था। सीबीआई टीम ने ऑक्सफैम के दफ्तरों पर छापा मारा है। तलाशी चल रही है।

बीते छह अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। जांच में सामने आया था कि एफसीआरए एक्ट 2020 में लागू होने के बाद भी पैसों को विदेशी खातों में अलग-अलग संस्थाओं के जरिए ट्रांसफर करना जारी रखा था। गृह मंत्रालय ने एफसीआरए लाइसेंस के रिन्यूवल को दिसंबर 2021 में रद्द कर दिया था।

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अलग-अलग बैंक अकाउंट में पैसा रखने का था प्लान

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ऑक्सफैम इंडिया की जांच की थी। इस दौरान ईमेल से पता चला था कि ऑक्सफैम इंडिया अपने निजी लाभ के लिए पैसों को अलग-अलग बैंक अकाउंट में रखने का प्लान बना रहा था। विदेशी संगठनों से फंडिंग भी आ रही थी।

1.50 करोड़ मिली ऑक्सफैम इंडिया को विदेशी फंडिंग

जांच में यह भी सामने आया कि ऑक्सफैम इंडिया सोशल एक्टिविटी को चलाने के लिए रजिस्टर्ड है। वह अपने सहयोगियों और कर्मचारियों के जरिए सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च को कमीशन के रूप में फंड भेजती है। जांच में खुलासा हुआ कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में ऑक्सफैम इंडिया ने सीपीआर 12,71,188 रुपए का भुगतान किया है। यह धारा 194जे के तहत अवैध है।

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ऑक्सफैम इंडिया ने नामित एफसीआरए खाते में विदेशी फंडिंग लेने के बजाय सीधे अपने अकाउंट में रखा। उसे करीब 1.50 करोड़ रुपए विदेशों से मिले हैं।

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Edited By

Bhola Sharma

Edited By

Manish Shukla

First published on: Apr 19, 2023 10:27 PM

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