बिहार चुनाव से पहले इस समय की बड़ी सबसे बड़ी खबर है। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) के बाद आयोग ने यह लिस्ट जारी की है। आयोग ने 1 सितंबर तक आपत्ति और दावा दर्ज कराने का समय दिया है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को सभी जिलों के डीएम और राजनीतिक दलों को दी है। आयोग दोपहर 3 बजे तक मतदाता सूची को ऑफिशियल साइट पर अपलोड कर देगा।
1 महीने तक आपत्ति दर्ज कराने का समय
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) ने बिहार के सभी 38 जिलों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की भौतिक और डिजिटल प्रतियां दे दी हैं। 1 सितंबर तक मतदाता सूची में सुधार किया जा सकता है। इसमें छूटे हुए पात्र मतदाता के नाम जोड़ने, अपात्र मतदाता का नाम हटाया जाएगा। इसके लिए लोग आपत्ति और दावे दर्ज करा सकेंगे।
ऐसे देंखे अपना नाम
चुनाव आयोग ने एक्स प्लेटफॉर्म पर जानकारी साझा की है। इसमें बताया गया कि https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04 पर प्रकाशित की जाएगी। यहां अपनी जानकारी भर आप मतदाता सूची में अपना नाम जांच सकते हैं।
वोटर लिस्ट से कटे हैं 65 लाख नाम
बिहार में वोटर रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के समाप्त हो गई है। चुनाव आयोग ने बताया कि राज्य में करीब 7.89 करोड़ मतदाता हैं। इसमें से 7.24 करोड़ मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा कर चुके हैं। वहीं करीब 65 लाख मतदाताओं ने अपना मतदाता पुनरीक्षण फॉर्म जमा नहीं किया। अब इन मतदाताओं को वैध दस्तावेजों के साथ 1 सिंतबर तक नाम जुड़वाने का मौका मिलेगा।